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क्या संभल हिंसा के आरोपियों के लिए सुरक्षित ठिकाना बनी राजधानी दिल्ली? तीन की गिरफ्तारी के बाद उठ रहे सवाल

उत्तर प्रदेश के संभल में हुई हिंसा के मामले में अब तक 52 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है. इनमें से तीन आरोपियों की गिरफ्तारी दिल्ली से हुई है. वहीं, कुछ अन्य आरोपियों के भी दिल्ली में छिपे होने की जानकारी मिली है.

संभल हिंसा (फाइल फोटो) संभल हिंसा (फाइल फोटो)
अभिनव माथुर
  • संभल,
  • 05 जनवरी 2025,
  • अपडेटेड 10:49 PM IST

उत्तर प्रदेश के संभल जिले में 24 नवंबर को हिंसा भड़क गई थी. जिसके बाद से ही पुलिस हिंसा में शामिल आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है. वहीं, इस बीच एक बड़ी जानकारी सामने आई है. जिसके अनुसार संभल हिंसा के आरोपियों के पनाह का अड्डा राजधानी दिल्ली बनी हुई है. 

सीलमपुर से हुई 52वें आरोपी की गिरफ्तारी

संभल हिंसा मामले में अभी तक गिरफ्तार किए गए 52 आरोपियों में तीन आरोपियों के लिंक दिल्ली से जुड़े हुए मिले. पिछले दिनों एक आरोपी को दिल्ली के बाटला हाउस से गिरफ्तार किया गया था. वहीं, दूसरे आरोपी की भी लोकेशन दिल्ली के जहांगीरपुरी और लक्ष्मी नगर इलाके में मिली थी. जिसके बाद उसे गिरफ्तार किया गया. आरोपी पर संभल हिंसा के दौरान एसपी के.के विश्नोई पर गोली चलाने का आरोप है.

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यह भी पढ़ें: संभल हिंसा: CO अनुज चौधरी पर गोली चलाने वाला सलीम दिल्ली से अरेस्ट, सीलमपुर में काट रहा था फरारी

इसके अलावा तीसरे आरोपी सलीम को भी दिल्ली से गिरफ्तार किया गया है. सलीम पर हिंसा के दौरान सीओ अनुज चौधरी पर गोली चलाने का आरोप है.  सलीम की गिरफ्तारी सीलमपुर से हुई है. हिंसा के आरोपियों की दिल्ली से तार जुड़ने पर आज तक से एएसपी श्रीशचंद्र ने बातचीत की. उन्होंने कहा कि संभल हिंसा के मामले में रविवार को 52वें आरोपी सलीम की गिरफ्तारी हुई है. सलीम पर हिंसा के दौरान अनुज चौधरी पर गोली चलाने का आरोप है.

सलीम के पास से बरामद हुआ तमंचा और कारतूस

एएसपी श्रीशचंद्र ने कहा कि आरोपियों ने पुलिसकर्मियों से पंप गन के पांच कॉटेज लूट लिए थे. दिल्ली से गिरफ्तार सलीम के पास से 12 बोर का एक तमंचा और कारतूस भी मिला है. आरोपी घटना के बाद से ही सीलमपुर इलाके में छिपा हुआ था. साथ ही सरेंडर करने के प्रयास में जुटा था. उसके ऊपर पहले से ही 7 मुकदमे दर्ज थे.

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एएसपी श्रीशचंद्र ने कहा कि राजधानी दिल्ली में कुछ और आरोपियों के छिपे होने का इनपुट मिला है. जिनकी तलाश की जा रही है. जल्द ही उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा. 

FIR रद्द करने के मामले में सपा सांसद को लगा झटका

संभल हिंसा मामले में संभल (Sambhal) लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क को भी आरोपी बनाया गया है. हालांकि बर्क को बड़ा झटका लगा है. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सांसद बर्क के खिलाफ दर्ज एफआईआर रद्द करने से इनकार कर दिया है. कोर्ट ने कहा कि FIR रद्द नहीं होगी और पुलिस जांच जारी रहेगी. लेकिन हाईकोर्ट ने पुलिस को निर्देश दिया है कि सांसद बर्क की गिरफ्तारी नहीं की जाए. इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के एक पुराने आदेश पर अमल करने को कहा है. हाई कोर्ट ने कहा है कि जिन धाराओं में सांसद बर्क के खिलाफ FIR दर्ज की गई है, उनमें 7 साल से कम की सजा होती है.

इस मामले में पुलिस सांसद बर्क को नोटिस जारी करेगी. पुलिस नोटिस जारी करके जियाउर रहमान बर्क को पूछताछ के लिए बुला सकती है. सांसद जियाउर रहमान बर्क को पुलिस की जांच में सहयोग करना होगा. सपा सांसद बर्क ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में एफआईआर को चुनौती दी थी और इसे रद्द करने की गुहार लगाई थी. जस्टिस राजीव गुप्ता और जस्टिस अजहर हुसैन इदरीसी की डिवीजन बेंच ने इस मामले की सुनवाई की.

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सपा सांसद पर क्यों दर्ज हुई एफआईआर?

उत्तर प्रदेश के संभल में जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान हिंसा भड़काने के आरोप में पुलिस ने समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर्रहमान बर्क और स्थानीय विधायक के बेटे सोहेल इकबाल के खिलाफ केस दर्ज किया गया था.

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