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संपत्ति विवाद में हुई थी हत्या, 20 साल बाद 6 लोगों को कोर्ट ने ठहराया दोषी, दी ये सजा

यूपी के बलिया में 20 साल पहले संपत्ति विवाद में हुई हत्या के मामले में कोर्ट ने अब 6 लोगों को दोषी ठहराते हुए उन्हें 6 साल की सजा सुनाई है. इस मामले में एक पति-पत्नी को भी कोर्ट ने सजा सुनाई है. सभी दोषियों पर कोर्ट ने 11,200 रुपये का जुर्माना भी लगाया है.

सांकेतिक तस्वीर सांकेतिक तस्वीर
aajtak.in
  • बलिया,
  • 05 नवंबर 2023,
  • अपडेटेड 12:46 PM IST

उत्तर प्रदेश के बलिया में 20 साल पहले हुई एक शख्स की हत्या के मामले में कोर्ट ने 6 लोगों को 10 साल कैद की सजा सुनाई है. पुलिस ने रविवार को बताया कि स्थानीय अदालत ने 20 साल पहले भूमि विवाद को लेकर एक व्यक्ति की हत्या के मामले में दो जोड़ों समेत छह लोगों को यह सजा सुनाई है.

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उन्होंने बताया कि अदालत ने दोषी पाए गए हर शख्स पर 11,200 रुपये का जुर्माना भी लगाया. पुलिस अधीक्षक एस आनंद ने रविवार को बताया कि घटना 31 अक्टूबर 2003 को सहतवार थाना क्षेत्र के चितविसांव खुर्द गांव में हुई थी. जमीन विवाद को लेकर हुई हिंसक झड़प में एक शख्स की मौत हो गई थी.

मृतक राम नारायण गोंड के बेटे की शिकायत के आधार पर, छह लोगों - शिव कुमार गुप्ता और उनकी पत्नी पार्वती देवी, छोटेलाल गुप्ता, मदन गुप्ता और उनकी पत्नी सुनीता देवी, और गणेश गुप्ता के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था. एसपी ने कहा कि इनके खिलाफ हत्या का केस दर्ज किया गया था.

उन्होंने बताया कि शनिवार को अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश हुसैन अहमद अंसारी ने छह आरोपियों को दोषी ठहराया और उन्हें 10 साल की कैद की सजा सुनाई, साथ ही हर दोषी पर 11,200 रुपये का जुर्माना भी लगाया.

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हत्या के 49 साल बाद मिली सजा

बता दें कि ऐसा ही मामला थोड़े दिनों पहले  फिरोजाबाद में भी सामने आया था जहां कोर्ट ने 80 साल के दोषी को हत्या के मामले में उम्रकैद की सजा सुनाई है. दरअसल, 49 साल पहले इस दोषी व्यक्ति ने मर्डर कर दिया था, जिसका केस कोर्ट में चल रहा था.

कोर्ट ने गवाहों और सबूतों के आधार पर उसे दोषी माना और सजा सुनाई. इसी के साथ 20,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया. सरकारी वकील ने बताया था कि 80 साल के व्यक्ति को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है, साथ ही जुर्माना भी लगाया है.

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