Advertisement

मेरठ: सांसद राजेंद्र अग्रवाल को भारी पड़ा ट्रेन रोकना, कोर्ट ने लगाया ₹2000 का जुर्माना, जानिए पूरा मामला

मेरठ से बीजेपी के सांसद राजेंद्र अग्रवाल ने 2012 में मेरठ के सिटी स्टेशन पर रेल को रोका था. इस मामले में सांसद के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था और उसकी सुनवाई मेरठ की एमपी एमएलए कोर्ट में चल रही थी. वहीं, बृहस्पतिवार को एमपी एमएलए कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनकर और पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य को देखकर राजेंद्र अग्रवाल पर 2 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है.

प्रतीकात्मक फोटो. प्रतीकात्मक फोटो.
उस्मान चौधरी
  • मेरठ,
  • 01 मार्च 2024,
  • अपडेटेड 4:10 PM IST

मेरठ के सांसद राजेंद्र अग्रवाल को एमपी एमएलए कोर्ट ने रेल रोकने के मामले में ₹2000 का जुर्माना लगाया है. इसके खिलाफ संसद का कहना है कि वो अपर कोर्ट में अपील करेंगे. उन्हें कानून पर पुरा भरोसा है.

दरअसल, मेरठ से बीजेपी के सांसद राजेंद्र अग्रवाल ने 2012 में मेरठ के सिटी स्टेशन पर रेल को रोका था. इस मामले में सांसद के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था और उसकी सुनवाई मेरठ की एमपी एमएलए कोर्ट में चल रही थी. इस मामले में संसद की तरफ से कोर्ट में कहा गया कि मुकदमे में उन्हें राजनीतिक रूप से फंसाया गया था.

Advertisement

MP MLA कोर्ट ने राजेंद्र अग्रवाल पर लगाया 2 हजार रुपये का जुर्माना

वहीं, बृहस्पतिवार को एमपी एमएलए कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनकर और पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य को देखकर राजेंद्र अग्रवाल पर 2 हजार रुपये का जुर्माना लगाया. 

अपर कोर्ट में करेंगे अपील- राजेंद्र अग्रवाल

इस मामले में सांसद राजेंद्र अग्रवाल की ओर से कहा गया है कि वो मामले में अपर कोर्ट में अपील करेंगे और उन्हें कानून पर भरोसा है. उनकी तरफ से कहा गया है कि वह लोगों की परेशानी के लिए वहां गए थे. उन्होंने कोई रेल नहीं रोकी थी.

मामले में राजेंद्र अग्रवाल के वकील ने कही ये बात

वहीं, सांसद राजेंद्र अग्रवाल के वकील मनमोहन विग ने बताया की कोर्ट में ऑर्डर की कॉपी देने के लिए बैठाया था और 2000 रुपये का जुर्माना लगाया गया है. इसकी अपील हमारी तरफ से की जाएगी.

Read more!
Advertisement

RECOMMENDED

Advertisement