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टूरिस्ट वीजा, ट्रस्ट और रियल एस्टेट... रशियन कपल ने वृंदावन में खड़ा किया करोड़ों का साम्राज्य, अब सब कुछ जब्त!

UP News: वृंदावन में एक रशियन कपल (Russian couple) द्वारा बनाए गए 29 करोड़ से अधिक कीमत की सात मंजिला इमारत को कुर्क करने के आदेश को कोर्ट ने बरकरार रखा है. अधिकारियों ने बताया कि यह आदेश तत्कालीन डीएम ने साल 2023 में दिया था. इसी मामले में कपल ने याचिका दायर की थी.

रशियन कपल की प्रॉपर्टी अटैच करने के आदेश. (Photo: AI) रशियन कपल की प्रॉपर्टी अटैच करने के आदेश. (Photo: AI)
aajtak.in
  • मथुरा,
  • 05 दिसंबर 2024,
  • अपडेटेड 9:20 AM IST

मथुरा में एक रशियन कपल (Russian couple) ने अवैध तरीके से एक इमारत तैयार कर ली थी. आरोप है कि कपल ने एक ट्रस्ट बनाया, इसके बाद अवैध तरीके से पैसों का लेनदेन कर रमणरेती में सात मंजिला इमारत बनाई. इस इमारत को किराए पर दिया जा रहा था और बेचा भी जा रहा था. जब स्थानीय लोगों ने इसकी शिकायत की तो मामले में प्रशासन ने संज्ञान लिया. बीते साल तत्कालीन जिलाधिकारी ने इस इमारत को कुर्क करने का आदेश दिया था. डीएम के आदेश के बाद कपल ने कोर्ट में याचिका लगाई. अब कोर्ट ने डीएम के आदेश को बरकरार रखा है.

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एजेंसी के अनुसार, यह सात मंजिला इमारत रमनरेती इलाके में स्थित है. इस इमारत का निर्माण नतालिया क्रिवोनोसोवा और उनके पति यारोस्लाव रोमानोव ने कराया था. ये दोनों रूसी नागरिक हैं. सरकारी वकील शैलेंद्र कुमार गौतम ने कहा कि यह कपल टूरिस्ट वीजा पर वृंदावन आया था. यहां आने के बाद कपल धार्मिक गतिविधियों में शामिल हो गया और एक ट्रस्ट का गठन किया. हालांकि बाद में पता चला कि ये लोग अवैध रियल एस्टेट लेनदेन में शामिल थे.

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धार्मिक ट्रस्ट की आड़ में इमारत में फ्लैट किराए पर दे रहे थे और बेच रहे थे. सरकारी वकील ने कहा कि स्थानीय लोगों से इस मामले की शिकायतें मिली थीं, जिसके बाद पुलिस ने जांच-पड़ताल शुरू की. जांच के दौरान कपल की गतिविधियां धोखाधड़ी वाली पाई गईं.

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आरोप लगाया गया कि कपल ने अवैध रूप से अर्जित धन से संपत्ति बना ली थी. इसके बाद 30 जून 2023 को तत्कालीन जिला मजिस्ट्रेट पुलकित खरे ने इस मामले में कपल के Representation को खारिज कर गैंगस्टर एक्ट के तहत इमारत को कुर्क करने का आदेश जारी किया.

इसके बाद कपल ने डीएम के इस फैसले को कोर्ट में चुनौती दी. इस मामले की सुनवाई करते हुए अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश पल्लवी अग्रवाल ने फैसले को बरकरार रखा और 'रूसी बिल्डिंग' के रूप में जानी जाने वाली प्रॉपर्टी को जब्त करने का आदेश दिया. रमणरेती में 1412.72 वर्ग मीटर क्षेत्र में बनी इमारत की अनुमानित कीमत 29.22 करोड़ रुपये है.

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