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UP: नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को 20 वर्ष की कारावास, जुर्माना भी लगाया गया

उत्तर प्रदेश के बरेली में एक ग्रामीण इलाके में 7 साल की बच्ची से दुष्कर्म करने के मामले में स्थानीय अदालत ने एक व्यक्ति को 20 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही कोर्ट ने दोषी पर जुर्माना भी लगाया है.

सांकेतिक तस्वीर सांकेतिक तस्वीर
aajtak.in
  • बलिया,
  • 21 जनवरी 2025,
  • अपडेटेड 12:40 PM IST

उत्तर प्रदेश के बरेली में एक ग्रामीण इलाके में 7 साल की बच्ची से दुष्कर्म करने के मामले में स्थानीय अदालत ने एक व्यक्ति को 20 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही अदालत ने दोषी पर 10000 रुपये का जुर्माना भी लगाया. जुर्माने की राशि पीड़िता को दी जाएगी. इस बात की जानकारी एक अधिकारी ने एक न्यूज एजेंसी को दी.

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विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) कोर्ट-3 उमाशंकर कहार ने फोरेंसिक साक्ष्यों के आधार पर आरोपी झब्बू को दोषी पाते हुए सोमवार को फैसला सुनाया. फोरेंसिक लैब ने पीड़िता के कपड़ों पर दोषी के शुक्राणु की मौजूदगी की पुष्टि की, जिससे अभियोजन पक्ष का मामला मजबूत हुआ.

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पॉक्सो के तहत विशेष लोक अभियोजक राजीव तिवारी ने कहा कि घटना 6 अप्रैल, 2020 को हाफिजगंज थाना क्षेत्र के एक गांव में हुई थी. घटना के बाद बलात्कार और यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था.

तिवारी ने बताया कि घटना उस समय हुई, जब लड़की अपने चाचा को खाना देने के लिए कुछ अन्य बच्चों के साथ खेत जा रही थी. इसी बीच रास्ते में झब्बू ने उसे रोक लिया और उसके साथ बलात्कार किया. बाद में अन्य बच्चों ने उसके परिवार के सदस्य को इसकी सूचना दी. 

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वहीं, सूचना पर जब मौके पर परिजन पहुंचे तो झब्बू लड़की का गला घोंटने की कोशिश कर रहा था. हालांकि, परिवार को देखकर वह भाग गया. जिसके बाद परिजनों ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी. 

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