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लखनऊ: संपत्ति विवाद में छह लोगों की हत्या करने वाले दंपति को कोर्ट ने दी मौत की सजा

यूपी की राजधानी लखनऊ में संपत्ति विवाद में छह लोगों की हत्या करने वाले पति-पत्नी को कोर्ट ने मौत की सजा सुनाई है. करीब पांच साल पुराने इस मामले में दोषी पाए गए दंपति ने परिवार में संपत्ति विवाद के बाद पिता अमर सिंह, मां राम दुलारी, भाई अरुण सिंह, भाभी राम सखी, भतीजे सौरभ और भतीजी सारिका की कुल्हाड़ी और बंदूक से हत्या कर दी थी.

सांकेतिक तस्वीर सांकेतिक तस्वीर
aajtak.in
  • लखनऊ,
  • 17 जनवरी 2025,
  • अपडेटेड 10:54 PM IST

यूपी के लखनऊ में स्पेशल कोर्ट ने संपत्ति विवाद में एक ही परिवार के छह लोगों की हत्या के मामले में दंपत्ति को मौत की सजा सुनाई है. यह मामला बंथरा थाना क्षेत्र का है जहां परिवार के छह लोगों की हत्या के मामले में दोषी पाए गए अजय सिंह और रूपा सिंह को मौत की सजा सुनाई है.

न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक कोर्ट ने इसे रेयरेस्ट ऑफ रेयर मामला करार देते हुए कहा कि इस अपराध ने समाज की अंतरात्मा को झकझोर दिया है. स्पेशल जज रोहित सिंह ने 16 जनवरी को दिए फैसले में कहा कि इस बर्बर हत्या को संपत्ति विवाद के चलते अंजाम दिया गया. दोषियों के पुत्र को नाबालिग पाए जाने पर उसका मामला किशोर न्यायालय में स्थानांतरित कर दिया गया है.

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कब हुई थी हत्या

यह मामला करीब पांच साल पुराना है. 30 अप्रैल 2020 को  शिकायतकर्ता ने पुलिस को बताया था कि उसके भाई अजय सिंह, भाभी रूपा और भतीजे ने मिलकर उसके पिता अमर सिंह, मां राम दुलारी, भाई अरुण सिंह, भाभी राम सखी, भतीजे सौरभ और भतीजी सारिका की कुल्हाड़ी और बंदूक से हत्या कर दी. शिकायत के अनुसार, अजय सिंह ने अपने पिता से संपत्ति बेचने से मिलने वाले पैसे मांगे थे. उसे शक था कि यह पैसा छोटे भाई अरुण को दिया जाएगा. इस विवाद ने हत्या का रूप ले लिया था.

मामले की सुनवाई के दौरान गवाहों ने अदालत को बताया कि अरुण सिंह को सिर में गोली मारी गई, जबकि उनकी पत्नी और बच्चों को कुल्हाड़ी से काटा गया. कोर्ट ने कहा कि ऐसी क्रूर हत्या, जिसका उद्देश्य भय और आतंक पैदा करना हो, समाज की अंतरात्मा को झकझोर देती है. कोर्ट ने दोषियों को मौत की सजा सुनाई, लेकिन कहा कि इसे हाईकोर्ट द्वारा मंजूरी मिलना आवश्यक है.

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दोषियों पर एक-एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है. इसके अलावा, साजिश के लिए उम्रकैद और 50,000 रुपये जुर्माने की सजा दी गई. अजय सिंह को शस्त्र अधिनियम के तहत तीन साल की सजा और 5,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है.


 

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