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UP: शराब माफियाओं पर बड़ी कार्रवाई, करोड़ों की संपत्ति कुर्क

यूबी के कौशांबी में कलेक्टर के आदेश पर पुलिस ने शराब माफियाओं की पांच करोड़ 32 लाख की चल-अचल संपत्ति को कुर्क किया है. इससे पहले पिपरी पुलिस ने तीन शराब माफियाओं को 31 अगस्त 2022 को अवैध शराब के साथ पकड़ा था. उनके पास से अवैध शराब बनाने का सामान बरामद किया गया था. पुलिस ने उन्हें केस दर्ज कर जेल भेज दिया था.

कार्रवाई करती पुलिस कार्रवाई करती पुलिस
अखिलेश कुमार
  • कौशांबी,
  • 21 मार्च 2023,
  • अपडेटेड 11:04 PM IST

उत्तर प्रदेश के कौशांबी में जिला प्रशासन ने तीन शराब माफियाओं पर बड़ी कार्रवाई की है. पुलिस ने शराब माफियाओं की पांच करोड़ 32 लाख की चल-अचल संपत्ति को कुर्क किया है.

पुलिस ने जिला मजिस्ट्रेट के आदेश पर मुनादी कर माफियाओं की कीमती जमीनों पर बोर्ड लगवा दिया. इसके अलावा कार और मकानों को सील कर दिया गया है. यह कार्रवाई बकायदा ढोल-नगाड़ा बजाकर की गई. 

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दरअसल, पिपरी थाना क्षेत्र के मकनपुर गांव के रहने वाले तारा सिंह, रविंद्र सिंह और चंद्रसेन गांव के रहने वाले पवन सिंह पटेल अवैध शराब बनाने का कारोबार करते थे. तीनों को पुलिस और आबकारी टीम ने दो जुलाई 2019 को अवैध शराब बनाने के आरोप में गिरफ्तार किया था. पुलिस ने उनके कब्जे से एक हजार 178 नकली शराब का पाउच, दो किलो 750 ग्राम यूरिया और 50 खाली बोतल बरामद की थी. 

आबकारी विभाग की शिकायत पर कार्रवाई

इसके बाद आबकारी विभाग के इंस्पेक्टर इंद्रजीत गर्ग ने पिपरी थाना में केस दर्ज कराया था. पुलिस ने तीनों को जेल भेज दिया था. पुलिस के अनुसार पिपरी थाना के तत्कालीन उप निरीक्षक श्रवण कुमार सिंह दोस्तों के साथ 31 अगस्त 2022 को क्षेत्र भ्रमण के लिए निकले थे. इस दौरान उन्होंने तीनों शराब माफियाओं के बारे में जानकारी हासिल की. उसमें पता चला कि उनका संगठित गिरोह है. 

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इसके बाद पुलिस अधीक्षक ने जिला मजिस्ट्रेट को 14 (1) कार्रवाई के लिए रिपोर्ट दिया था. फिर जिला मजिस्ट्रेट सुजीत कुमार के आदेश पर तीनों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है. इस दौरान प्रयागराज सदर एसडीएम युगराज सिंह, नायब तहसीलदार आशीष पांडेय, चायल सीओ श्यामकांत पिपरी और चरवा पुलिस के साथ चंद्रसेन और मकनपुर गांव पहुंचे थे.

शराब माफियाओं पर गैंगस्टर एक्ट में केस दर्ज 

इस मामले में एसपी बृजेश श्रीवास्तव ने बताया कि थाना पिपरी में 2022 में शराब माफियाओं पर गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा दर्ज हुआ था. इसमें उनके खिलाफ शराब की अवैध तस्करी के मामले दर्ज थे. इसके बाद अपराध से अर्जित चल और अचल संपत्तियां चिन्हित की गई थी. जिलाधिकारी के आदेश के बाद ही आज उनकी चल-अचल संपत्ति जब्त की गई है.

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