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UP: मुख्तार अंसारी से पूर्वांचल के एक सांसद के बारे में पूछताछ कर सकती है ED

बाहुबली नेता और पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी से पूर्वांचल के एक सांसद से परिवार के आर्थिक लेनदेन के बारे में भी आज पूछताछ हो सकती है. सूत्रों के मुताबिक, मुख्तार अंसारी से ईडी के अफसर जेल में मोबाइल फोन के सिम के इस्तेमाल पर भी पूछताछ कर सकते हैं.

मुख्तार अंसारी (फाइल फोटो) मुख्तार अंसारी (फाइल फोटो)
पंकज श्रीवास्तव
  • प्रयागराज,
  • 16 दिसंबर 2022,
  • अपडेटेड 3:24 PM IST

बाहुबली नेता और पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी 10 दिनों की ईडी की कस्टडी रिमांड पर है. मनी लांड्रिंग मामले में ईडी मुख्तार अंसारी को कस्टडी रिमांड पर लेकर पूछताछ कर रही है. कस्टडी रिमांड का आज तीसरा दिन है. प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी के क्षेत्रीय कार्यालय में मुख्तार अंसारी को रखा गया है. यहां पर पुलिस और पीएसी का सख्त पहरा है.

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दूसरे दिन एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट गाजीपुर से गैंगस्टर मामले में आए फैसले की वजह से ज्यादा पूछताछ नहीं हो सकी, क्योंकि ईडी कार्यालय से ही वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए पेशी कराई गई थी. सूत्रों के मुताबिक, मुख्तार अंसारी से ईडी के अफसर जेल में मोबाइल फोन के सिम के इस्तेमाल पर पूछताछ कर सकते हैं.

इसके साथ ही पूर्वांचल के एक सांसद से परिवार के आर्थिक लेनदेन के बारे में भी आज पूछताछ हो सकती है. ईडी ने मुख्तार अंसारी के विधायक बेटे अब्बास अंसारी और साले सरजील रजा को कस्टडी रिमांड पर लेकर पूछताछ की थी. पूछताछ में मुख्तार अंसारी की कंपनी विकास कंस्ट्रक्शन और उसके ससुर की कंपनी आगाज कंस्ट्रक्शन के बीच करोड़ों के लेनदेन का पता चला था.

इसके साथ ही पूर्वांचल के एक सांसद का भी नाम मनी ट्रांजैक्शन में आया था. उस सांसद के बारे में भी ईडी के अफसर पूछताछ कर सकते हैं. पूछताछ के दौरान मुख्तार के बयान की वीडियो रिकॉर्डिंग भी कराई जा रही है. वहीं मुख्तार अंसारी की ओर से गैंगस्टर चार्ट को चुनौती देने की याचिका पर इलाहाबाद हाई कोर्ट में आज सुनवाई होनी है.

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गाजीपुर के सदर कोतवाली में वर्ष 1996 में 5 मुकदमों के आधार पर गैंगस्टर का मुकदमा दर्ज किया गया था. इसी गैंगस्टर के मुकदमे को लेकर तैयार गैंग चार्ट को मुख्तार अंसारी ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी है. याचिका में आरोप लगाया गया है कि गैंगस्टर चार्ट को तैयार करने से पहले पुलिस ने डीएम की अनुमति नहीं ली है.

इस मामले में जस्टिस समित गोपाल की सिंगल बेंच में सुनवाई होनी है. हालांकि गाजीपुर की एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट ने इस मामले में 10 साल कैद और 5 लाख जुर्माने की सजा सुनाई है. इस मामले में कोर्ट के फैसला सुनाए जाने के बाद हाईकोर्ट में दाखिल याचिका फिलहाल औचित्यहीन हो गई है, इसलिए इस याचिका को हाईकोर्ट खारिज भी कर सकती है. कुल मिलाकर मुख्तार अंसारी के खिलाफ दर्ज मनी लांड्रिंग केस में बाहुबली की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही है.

 

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