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माफिया मुख्तार अंसारी पर दर्ज गैंगस्टर केस में शामिल थे 5 मामले, चार में किया जा चुका है बरी

माफिया मुख्तार अंसारी (Mukhtar Ansari) पर दर्ज गैंगस्टर केस में कुल पांच मामलों को शामिल किया गया था. गैंगस्टर केस के अलावा पांच में से चार मामलों में मुख्तार अंसारी को दोषमुक्त किया जा चुका है. पांचवां केस अभी ट्रायल पर है, जिस पर फैसला आना है. यह मामला कांग्रेस विधायक रहे अजय राय के भाई अवधेश राय की हत्या का केस है.

मुख्तार अंसारी. (File Photo) मुख्तार अंसारी. (File Photo)
संतोष शर्मा
  • लखनऊ,
  • 15 दिसंबर 2022,
  • अपडेटेड 8:29 PM IST

जेल में बंद बाहुबली मुख्तार अंसारी (Mukhtar Ansari) और उसके साथी भीम सिंह को गाजीपुर की कोर्ट ने 10-10 साल की सजा सुना दी है. मुख्तार अंसारी पर 5 मामलों के बाद गैंगस्टर का यह छठवां केस दर्ज हुआ था, जिसमें सजा हुई है. इससे पहले दर्ज पांच मामलों में से चार में मुख्तार अंसारी को दोषमुक्त किया जा चुका है. सिर्फ कांग्रेस नेता अजय राय के भाई अवधेश राय की हत्या का मामला कोर्ट में विचाराधीन है.

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साल 1996 में गाजीपुर कोतवाली में मुख्तार अंसारी, साथी भीम सिंह समेत अन्य पर पुलिस पार्टी पर हमले का केस दर्ज किया गया था. इसके बाद गाजीपुर पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के तहत केस दर्ज किया. मुख्तार अंसारी पर दर्ज गैंगस्टर के केस में पांच अन्य मामलों को भी शामिल किया गया. 

मुख्तार अंसारी पर दर्ज गैंगस्टर के केस में जो 5 मामले शामिल किए गए, उनमें से 4 में मुख्तार अंसारी को कोर्ट ने ट्रायल के बाद दोषमुक्त कर दिया है. सिर्फ कांग्रेस के पूर्व विधायक अजय राय के भाई अवधेश राय की हत्या का मामला अभी विचाराधीन है. इन 5 मामलों के आधार पर ही लिखे गए गैंगस्टर एक्ट के केस में मुख्तार अंसारी को गाजीपुर कोर्ट ने 10 साल की सजा सुनाई है.

ये थे 5 मामले, जिनको गैंगस्टर एक्ट के केस में शामिल किया गया था. इनमें से चार में मुख्तार अंसारी को कोर्ट ने बरी किया है.

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क्राइम नंबर 410/ 88, थाना कैंट, वाराणसी.              9 अगस्त 2007 को दोषमुक्त.
क्राइम नंबर 106/88 थाना कोतवाली, गाजीपुर.         12 अक्टूबर 1988 को दोषमुक्त.
क्राइम नंबर 294 / 91 थाना मुगलसराय, वाराणसी.    5 मई 2009 को दोष मुक्त।
क्राइम नंबर 165 /96 थाना कोतवाली, गाजीपुर.        17 अप्रैल 2008 को दोष मुक्त।

इनके अलावा क्राइम नंबर 229/ 91 थाना चेतगंज वाराणसी का केस ट्रायल पर है. जिस मामले में मुख्तार अंसारी पर अभी फैसला आना बाकी है, वह कांग्रेस विधायक रहे अजय राय के भाई अवधेश राय की हत्या का केस है

1991 में कांग्रेस नेता रहे अवधेश राय की कर दी गई थी हत्या

3 अगस्त 1991 को वाराणसी के थाना चेतगंज के लहुरावीर इलाके में अजय राय के घर के बाहर ही दिनदहाड़े कांग्रेस नेता रहे अवधेश राय की गोलियों से भूनकर हत्या कर दी गई थी. इस मामले में अजय राय ने मुख्तार अंसारी के साथ भीम सिंह, पूर्व विधायक अब्दुल कलीम, कमलेश सिंह, राकेश न्यायिक पर केस दर्ज कराया था. 

यह मामला जून 2022 से वाराणसी के MP MLA कोर्ट में चल रहा है. वादी पक्ष की तरफ से बहस पूरी हो चुकी है, आरोपी पक्ष की तरफ से गवाही और बचाव पक्ष की दलील बाकी है, जिसकी सुनवाई 7 जनवरी 2023 को होगी. वहीं मुख्तार अंसारी पर कुल 59 केस दर्ज हैं, जिनमें से सिर्फ 20 मामले अभी विभिन्न कोर्ट में विचाराधीन चल रहे हैं.

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