
उत्तर प्रदेश सरकार महिलाओं के नाम पर दर्ज संपत्तियों में मिलने वाली स्टांप शुल्क की छूट को बढ़ाने जा रही है. अब एक करोड़ तक की संपत्ति की रजिस्ट्री महिला के नाम पर होने पर स्टांप में छूट मिलने वाली है. उत्तर प्रदेश सरकार के स्टांप शुल्क और न्यायालय पंजीयन विभाग ने तैयारी पूरी कर ली है. उम्मीद है कि अगली कैबिनेट में प्रस्ताव पर मुहर भी लगेगी.
अब तक जारी व्यवस्था में 90 लाख रुपए तक की संपत्ति पर 7% स्टाम्प शुल्क और 10 लाख तक की संपत्ति पर 6% शुल्क स्टांप शुल्क लिया जाता है, इससे महिलाओं को ₹10,000 तक की छूट मिलती है.
हालांकि, अब महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में उत्तर प्रदेश सरकार एक और फैसला लेने वाली है. अब एक करोड़ की संपत्ति पर स्टांप शुल्क में एक प्रतिशत तक की छूट मिलेगी.
विभाग के द्वारा तैयार किए गए प्रस्ताव में एक करोड़ तक की संपत्ति महिला के नाम पर खरीदने पर स्टांप शुल्क 6% होगा. इससे लगभग एक लाख रुपए तक का फायदा मिलेगा.
महिलाओं के नाम पर दर्ज संपत्ति में मिलने वाली नई छूट को लेकर उत्तर प्रदेश के स्टांप शुल्क पंजीयन विभाग ने तैयारी पूरी कर ली है. उच्च स्तर पर सहमति भी बन गई है. उम्मीद जताई जा रही है कि योगी सरकार की अगली कैबिनेट में इस प्रस्ताव पर मुहर भी लग जाएगी.