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UP: मंत्री नंदी ने ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के OSD को किया निलंबित, आय से अधिक संपत्ति का मामला

आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का आरोप विजिलेंस जांच में सिद्ध होने और निर्धारित आय से 158.61 प्रतिशत अधिक व्यय करने पर औद्योगिक विकास मंत्री नन्द गोपाल गुप्ता नंदी द्वारा यह कार्रवाई की गई. साथ ही उनके खिलाफ विभागीय जांच कर कार्रवाई के निर्देश भी अधिकारियों को दिए गए हैं.

नन्द गोपाल गुप्ता- फाइल फोटो नन्द गोपाल गुप्ता- फाइल फोटो
समर्थ श्रीवास्तव
  • लखनऊ,
  • 13 फरवरी 2023,
  • अपडेटेड 7:36 PM IST

आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में कार्रवाई करते हुए उत्तर प्रदेश सरकार के औद्योगिक विकास मंत्री नन्द गोपाल गुप्ता "नंदी" ने तत्कालीन विशेष कार्याधिकारी नोएडा विकास प्राधिकरण एवं वर्तमान में विशेष कार्याधिकारी नोएडा विकास प्राधिकरण रविंद्र सिंह यादव को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है. साथ ही उनके खिलाफ विभागीय जांच कर कार्रवाई के निर्देश भी अधिकारियों को दिए गए हैं.

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आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का आरोप विजिलेंस जांच में सिद्ध होने और निर्धारित आय से 158.61 प्रतिशत अधिक व्यय करने पर औद्योगिक विकास मंत्री नंदी द्वारा यह कार्रवाई की गई.

विजिलेंस द्वारा आरोपों की जांच
मंत्री नंदी ने बताया कि नोएडा विकास प्राधिकरण में विशेष कार्याधिकारी के पद पर तैनात रहे रविंद्र सिंह यादव पर आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का आरोप लगा था. जिसके आधार पर विजिलेंस द्वारा आरोपों की खुली जांच की गई. जांच में विशेष कार्याधिकारी रविंद्र सिंह यादव के राजकीय सेवा में आने की तिथि 01.01.2005 से 31.12.2018 तक आय-व्यय का आंकलन किया गया. जिसमें पाया गया कि रविंद्र सिंह यादव को 01.01.2005 से 31.12.2018 तक 94,49,888.34 रूपये की वैध आई हुई. 

जिसके सापेक्ष ओएसडी रविंद्र सिंह यादव ने 2,44,38,547.34 रूपया व्यय किया, जो उनकी आय के सापेक्ष 1,49,88,959.20 यानी 158.61 प्रतिशत अधिक व्यय किया जाना पाया गया. जिसके सम्बंध में पूछे जाने पर रविंद्र सिंह यादव द्वारा कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया जा सका.

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16 अचल संपत्तियां खरीदे जाने की पुष्टि
मंत्री नंदी के मुताबिक, खुली जांच में प्राप्त किए गए अभिलेखीय एवं मौखिक साक्ष्य के आधार पर रविंद्र सिंह यादव द्वारा अपने सेवा काल में अचल संपत्ति एवं रायफल के क्रय विक्रय के सम्बंध में सूचना दिया जाना उनकी व्यक्तिगत पत्रावली में अंकित हैं, लेकिन उन्होंने पैतृक विभाग को इस सम्बंध में कोई सूचना नहीं दी. जबकि जांच में रविंद्र सिंह यादव की पत्नी सुमन यादव और पुत्र निखिल यादव के नाम पर जसवंत नगर इटावा में 16 अचल संपत्तियां खरीदे जाने की पुष्टि हुई. 

जिसकी जानकारी नोएडा विकास प्राधिकरण को संपत्ति खरीदे जाने के पूर्व या बाद में नहीं दी गई. जिस पर नोएडा सेवा नियमावली 1981 एवं उत्तर प्रदेश सरकारी कर्मचारी आचरण नियामवली 1956 के नियम 24(1) के अंतर्गत विभागीय कार्यवाही के लिए दोषी पाए जाने पर ओएसडी रविंद्र सिंह यादव को तत्काल प्रभाव से निलम्बित किया गया है. साथ ही उनके खिलाफ विभागीय जांच और कार्रवाई के भी आदेश दिए गए हैं.

 

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