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यूपी नगर निकाय चुनावः कब आएगी आरक्षण सूची, कब जारी होगी अधिसूचना? जानें

उत्तर प्रदेश में नगर निकाय चुनाव का रास्ता साफ हो गया है. एक दिन पहले हुई कैबिनेट मीटिंग में निकाय चुनाव अधिनियम में संशोधन के प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी गई थी. डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा है कि इसे लेकर अधिसूचना जल्द ही जारी कर दी जाएगी. 

जल्द जारी होगी यूपी निकाय चुनाव की अधिसूचना जल्द जारी होगी यूपी निकाय चुनाव की अधिसूचना
अभिषेक मिश्रा
  • लखनऊ,
  • 30 मार्च 2023,
  • अपडेटेड 1:35 PM IST

यूपी सरकार की एक दिन पहले ही कैबिनेट मीटिंग हुई थी जिसमें नगर निकाय चुनाव अधिनियम में संशोधन संबंधी अध्यादेश को हरी झंडी दे दी गई थी. कैबिनेट के इस फैसले के साथ ही यूपी में नगर निकाय चुनाव का रास्ता साफ हो गया था. उम्मीद जताई जा रही है कि 31 मार्च तक नगर निकाय चुनाव के लिए चुनाव कार्यक्रम का ऐलान किया जा सकता है.

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माना जा रहा है कि सीटों के आरक्षण को लेकर भी जल्दी ही सरकार प्रोविजनल लिस्ट जारी कर सकती है जिसके बाद कभी भी नगर निकाय चुनाव के लिए अधिसूचना जारी की जा सकती है. यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा है कि इसे लेकर जल्द ही अधिसूचना जारी की जाएगी. इस बार ओबीसी को आरक्षण का लाभ ट्रिपल टेस्ट के लिए गठित ओबीसी कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर दिया जाना है.

ऐसे में आरक्षण की स्थिति में बदलाव होना तय है. इसी के लिए नगर विकास विभाग की ओर से बुधवार को कैबिनेट में म्यूनिसिपल एक्ट 1916 और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन एक्ट 1959 के मौजूदा प्रावधानों में संशोधन के प्रस्ताव रखे थे जिसे कैबिनेट ने मंजूरी दे दी थी. कैबिनेट में कुल 22 प्रस्ताव पारित किए गए थे और ओबीसी कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर कानून में संशोधन को लेकर भी चर्चा हुई थी. सरकार इन संशोधनों को लागू करने के लिए अध्यादेश लाएगी. कैबिनेट में अध्यादेश को लेकर भी चर्चा हुई थी.

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शहरी विकास मंत्री एके शर्मा के मुताबिक, ओबीसी आयोग की रिपोर्ट के अनुसार म्यूनिसिपैलिटी और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन एक्ट में कुछ संशोधन किए जाएंगे. उन्होंने कैबिनेट में इसके लिए अध्यादेश लाने को लेकर चर्चा की पुष्टि करते हुए कहा कि इस प्रस्ताव को कैबिनेट ने हरी झंडी दे दी. राज्यपाल की मंजूरी के बाद अध्यादेश लागू हो जाएगा.

31 मार्च तक जारी हो सकती है आरक्षण सूची

सूत्रों के मुताबिक नगर निकाय चुनाव को लेकर प्रस्तावित आरक्षण से संबंधित सूची 31 मार्च तक जारी की जा सकती है. इस पर सात दिन तक आपत्तियां दर्ज कराई जा सकेंगी. आपत्तियों का निस्तारण किए जाने के बाद अंतिम आरक्षण सूची जारी की जाएगी. चुनाव के लिए अधिसूचना अप्रैल के दूसरे हफ्ते तक जारी किए जाने की उम्मीद है.

ओबीसी आरक्षण के कारण फंस गया था पेंच

गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश में नगर निकाय चुनाव पिछले साल यानी 2022 के अंत तक ही संपन्न कराए जाने थे. लेकिन मामला कोर्ट पहुंच गया और ओबीसी आरक्षण को लेकर चुनाव पर पेंच फंस गया था. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बगैर ओबीसी आरक्षण के चुनाव कराने के आदेश दिए थे. इसके बाद सियासी गलियारों में घिरी यूपी सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई थी.

सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को राहत देते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी थी और कहा था कि ट्रिपल टेस्ट के आधार पर ओबीसी आरक्षण तैयार कर चुनाव कराएं. सुप्रीम कोर्ट से मोहलत मिलने के बाद यूपी सरकार ने ओबीसी कमीशन का गठन किया था जिसने अपनी रिपोर्ट पिछले दिनों यूपी सरकार को सौंप दी थी.

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कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद ओबीसी कमीशन की रिपोर्ट यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल कर दी थी. सुप्रीम कोर्ट ने भी इसे हरी झंडी दे दी है जिसके बाद यूपी में निकाय चुनाव का रास्ता साफ हो गया था.

 

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