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UP: सपा विधायक नाहिद हसन को इलाहाबाद हाईकोर्ट से मिली राहत, गैंगस्टर मामले में हुई जमानत

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने समाजवादी पार्टी के फायर ब्रांड नेता और शामली जिले की कैराना सीट से विधायक नाहिद हसन को बड़ी राहत दी है. गैंगस्टर मामले में नाहिद हसन की जमानत अर्जी मंजूर कर ली गई है. कई दूसरे मामलों में उन्हें हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से पहले ही राहत मिल चुकी है. गैंगस्टर मामले में वह चित्रकूट जेल में बंद हैं.

नाहिद हसन को हाई कोर्ट से मिली राहत नाहिद हसन को हाई कोर्ट से मिली राहत
पंकज श्रीवास्तव
  • प्रयागराज,
  • 30 नवंबर 2022,
  • अपडेटेड 9:10 PM IST

समाजवादी पार्टी के फायर ब्रांड नेता और शामली जिले की कैराना सीट से विधायक नाहिद हसन को इलाहाबाद हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. हाईकोर्ट ने गैंगस्टर मामले में नाहिद हसन की जमानत अर्जी मंजूर कर ली है. अदालत ने उनकी बीमारी की गंभीरता को देखते हुए जमानत पर जेल से रिहा करने का आदेश दिया है. 

उम्मीद है कि वह 3 से 4 दिनों में जेल से रिहा हो जाएंगे. दरअसल, सपा विधायक नाहिद हसन को यूपी विधानसभा चुनाव से ठीक पहले जनवरी महीने में गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था. उनके खिलाफ पिछले साल कैराना थाने में गैंगस्टर का मामला दर्ज हुआ था.

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कई दूसरे मामलों में उन्हें हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से पहले ही राहत दे दी गई थी. मगर, गैंगस्टर का मामला दर्ज होने की वजह से वह जनवरी से चित्रकूट जेल में बंद हैं.

थर्ड स्टेज पर है कैंसर की बीमारी

नाहिद हसन की जमानत अर्जी पर बुधवार को जस्टिस कृष्ण पहल की सिंगल बेंच में सुनवाई हुई. नाहिद की तरफ से उनके वकील ने कोर्ट को बताया कि वह कैंसर की बीमारी से गंभीर रूप से पीड़ित हैं. उनकी बीमारी थर्ड स्टेज पर है.

वकील ने कोर्ट को बताया कि नाहिद हसन को तुरंत बेहतर इलाज की सख्त जरूरत है. कोर्ट में यह भी दलील दी गई कि इस केस से जुड़े हुए दूसरे आरोपियों को पहले ही जमानत मिल चुकी है. इसके बाद कोर्ट ने नाहिद हसन की जमानत अर्जी को मंजूरी दे दी.  

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