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वाराणसी की MP-MLA कोर्ट मुख्तार अंसारी को आज सुनाएगी सजा, फर्जी शस्त्र लाइसेंस मामले में है दोषी करार

UP News: माफिया मुख्‍तार अंसारी (Mukhtar Ansari) के खिलाफ फर्जी शस्त्र लाइसेंस मामले में कोर्ट ने सुनवाई के दौरान दोषी करार देते हुए सजा तय की थी. आज वाराणसी एमपी एमएलए कोर्ट सजा का ऐलान करेगी.

मुख्तार अंसारी. (File) मुख्तार अंसारी. (File)
संतोष शर्मा
  • वाराणसी,
  • 13 मार्च 2024,
  • अपडेटेड 11:25 AM IST

उत्तर प्रदेश की बांदा जेल में बंद माफिया मुख्तार अंसारी (Mafia Mukhtar Ansari) को आज आर्म्स एक्ट (Arms Act) के मामले में सजा सुनाई जाएगी. वाराणसी की एमपी एमएलए कोर्ट ने मंगलवार को मुख्तार अंसारी को 36 साल पुराने मामले में दोषी करार दिया था. इसी मामले में आज कोर्ट मुख्तार अंसारी की सजा का ऐलान करेगी.

बता दें कि जून 1987 में गाजीपुर में दोनाली बंदूक का लाइसेंस लेने में जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक के फर्जी हस्ताक्षर कर लाइसेंस जारी हुआ था. यह मामला सामने आने के बाद पुलिस ने केस दर्ज किया था.

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पुलिस ने माफिया मुख्तार अंसारी के खिलाफ फर्जी शस्त्र लाइसेंस के मामले में तत्कालीन आयुध क्लर्क (असलहा बाबू) गौरी शंकर श्रीवास्तव और मुख्तार अंसारी को दोषी बनाया था. इनमें आयुध क्लर्क गौरीशंकर श्रीवास्तव की साल 2021 में हो मौत हो चुकी है.

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इस मामले में वाराणसी जिले की MP MLA Court ने सुनवाई के बाद माफिया मुख्तार अंसारी (Mafia Mukhtar Ansari) को आईपीसी की धारा में धारा 428, 467, 468, 120 बी और 30 आर्म्स एक्ट में दोषी करार दिया है. वहीं धारा 13(2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम में दोषमुक्त कर दिया था.

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