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‘आपकी सेवा में हाजिर हो गए हैं...’, पैरोल पर छूटे राम रहीम ने जारी किया वीडियो मैसेज

डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख गुरमीत राम रहीम को 8वीं बार पैरोल पर रिहा किया गया है. इससे पहले उसे नवंबर में भी पैरोल मिली थी. राम रहीम को बार-बार मिल चुकी पैरोल पर सवाल उठ रहे हैं. उधर, राम रहीम ने उत्तर प्रदेश के बागपत में अपने आश्रम से एक वीडियो मैसेज जारी किया है. इसमें कहा है कि पूरा देश दिवाली मना रहा है. आप भी उसमें शामिल हों.

इससे  पहले नंबवर में राम रहीम पैरोल पर निकला था बाहर. इससे पहले नंबवर में राम रहीम पैरोल पर निकला था बाहर.
अरविंद ओझा
  • बागपत ,
  • 19 जनवरी 2024,
  • अपडेटेड 9:24 PM IST

डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख गुरमीत राम रहीम को एक बार फिर पैरोल मिल गई है. इस बार हरियाणा सरकार ने राम रहीम को 50 दिनों की पैरोल दी है. गुरमीत राम रहीम इस समय रोहतक की सुनारिया जेल में 20 साल की जेल की सजा काट रहा है.

पैरोल मिलने के बाद यूपी के बागपत के बरनाला आश्रम पहुंचे राम रहीम ने एक वीडियो जारी किया है. इसमें उन्होंने भक्तों को संबोधित करते हुए कहा कि एक बार फिर से आपकी सेवा में हाजिर हो गए हैं. आप जहां हैं, वहीं से खुशियां मनाएं. यूपी आने की जरूरत नहीं है. 

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अपने फॉलोअर्स से राम रहीम ने कहा कि राम का पर्व चल रहा है. आप सभी उसमें शामिल हों. हम सब राम की संतान हैं. राम रहीम ने कहा पूरा देश दिवाली मना रहा है. आप भी उसमें शामिल हों. दरअसल, हत्या और रेप के मामले में आरोपी राम रहीम को एक बार फिर से पैरोल मिली है. 

जेल से मिली कुछ दिनों की रिहाई है पैरोल 

बताते चलें कि सजा पूरी होने से पहले मुजरिम को जेल से मिली कुछ दिनों की रिहाई को पैरोल कहा जाता है. इसके लिए कैदी का अच्छा व्यवहार होना भी एक शर्त है. पैरोल के लिए कैदी को जेल से बाहर निकलने की जरूरी वजह बतानी पड़ती है. इसके बाद संबंधित राज्य की सरकार पैरोल देने के मामले में आखिरी फैसला करती है.

8वीं बार मिली पैरोल, नवंबर में भी निकला था जेल से 

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राम रहीम को 8वीं बार पैरोल मिली है. इससे पहले वो नवंबर में जेल से बाहर आया था. इस बीच उन्हें बार-बार पैरोल मिलने पर भी सवाल उठ रहे हैं. शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी (SGPC) ने पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका भी दायर कर चुका है. 

हत्या के दो अलग-अलग मामलों में ठहराया गया दोषी 

बताते चलें कि राम रहीम को हत्या के दो अलग-अलग मामलों में दोषी ठहराया गया है. इसके लिए उन्हें 17 जनवरी 2019 और 18 अक्टूबर 2021 को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी. वह रोहतक की सुनारिया जेल में 20 साल की जेल की सजा काट रहा है.

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