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प्रेमी के साथ मिलकर महिला ने पति की कराई थी हत्या, अब मिली आजीवन कारावास की सजा

यूपी के मथुरा में प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या करने के मामले में कोर्ट ने उसकी पत्नी और अन्य दो युवकों को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. ये फैसला फास्ट ट्रैक कोर्ट ने सुनाया है. दोषी पाए गए तीन लोगों पर कोर्ट ने जुर्माना भी लगाया है. राजेंद्र नाम का शख्स सब्जी लेने घर से निकला था लेकिन उसके बाद वो वापस नहीं लौटा था, अगले दिन उसकी लाश मिली थी.

सांकेतिक तस्वीर सांकेतिक तस्वीर
aajtak.in
  • मथुरा,
  • 11 अक्टूबर 2024,
  • अपडेटेड 7:30 PM IST

यूपी के मथुरा में प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या करने के मामले में कोर्ट ने महिला और और दो युवकों समेत तीन लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. हत्या की इस वारदात को लेकर सरकारी वकील ने शुक्रवार को कहा कि एक महिला, उसके प्रेमी और एक अन्य व्यक्ति को पांच साल पहले अपने पति की हत्या के लिए  फास्ट-ट्रैक कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.

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न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक अपर जिला न्यायाधीश सुशील कुमार ने गुरुवार को 31 साल के राजेंद्र की हत्या के मामले में गायत्री देवी, आकाश और विकास को दोषी ठहराया. वकील सुभाष चंद्र चतुर्वेदी के मुताबिक 24 जून 2019 को वृन्दावन में राजेंद्र की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी. शिकायतकर्ता ने कहा, वह सब्जी खरीदने गया था लेकिन वापस नहीं लौटा.

उन्होंने कहा अगले दिन उसकी लाश मिली थी. जांच के दौरान उसके भाई नरेश ने पुलिस को बताया कि उसने 23 जून की रात राजेंद्र को आकाश और विकास के साथ देखा था. कॉल रिकॉर्ड और 11 गवाहों की गवाही के आधार पर, पुलिस ने गायत्री देवी (राजेंद्र की पत्नी), आकाश और विकास के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट फाइल की थी.

जांच के दौरान पता चला कि गायत्री देवी और आकाश के बीच प्रेम प्रसंग चल रहा था और उन्होंने राजेंद्र को मारने के लिए विकास से मदद मांगी थी. जेल की सजा के अलावा, अदालत ने प्रत्येक दोषी के खिलाफ 20,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है.

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