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UP: नींद में घोंट दिया था पति का गला, हत्या की दोषी पत्नी को मिली उम्रकैद की सजा

बुलंदशहर की अदालत ने पारिवारिक विवाद में पति की हत्या करने के आरोप में रजनी नामक महिला को उम्रकैद की सजा सुनाई और 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है. 2019 में क्योली खुर्द इलाके में रजनी ने अपने पति शैलेंद्र सिंह की गला घोंटकर हत्या की थी. पीड़ित के भाई की शिकायत पर मामला दर्ज हुआ था.

प्रतीकात्मक फोटो. प्रतीकात्मक फोटो.
aajtak.in
  • बुलंदशहर,
  • 09 दिसंबर 2024,
  • अपडेटेड 10:08 PM IST

उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में पति का गला घोंटकर मौत के घाट उतारने वाली पत्नी को अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही 25 हजार रुपया जुर्माना भी लगाया है. करीब 6 साल पहले पति से हुए झगड़े के बाद पत्नी ने नींद में पति की गला घोंटकर हत्या कर दी थी. मामला बुलंदशहर के क्योली खुर्द इलाके इलाके का है.

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दरअसल, बुलंदशहर की एक अदालत ने पारिवारिक विवाद में अपने पति की हत्या करने के आरोप में एक महिला को आजीवन कारावास की सजा सुनाई और उस पर 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. वकील संजीव कुमार के मुताबिक, दोषी रजनी ने जून 2019 में बुलंदशहर के क्योली खुर्द इलाके में अपने पति शैलेंद्र सिंह की हत्या कर दी थी.

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वकील संजीव कुमार ने आगे कहा कि पीड़ित के भाई धीरेंद्र सिंह की शिकायत के आधार पर प्राथमिकी दर्ज की गई, जिसके बाद रजनी को गिरफ्तार कर लिया गया था. जांच में पता चला कि रजनी का आचरण विवाद का विषय था, जिससे दंपति के बीच अक्सर घरेलू विवाद होते थे. इसको लेकर ही 5 जून 2019 की रात रजनी ने अपने पति की नींद में गला घोंटकर हत्या कर दी.

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