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सौतेले बेटे की हत्या मामले में महिला और प्रेमी को उम्रकैद, ट्रंक में छिपाई थी लाश

बुलंदशहर में एक अदालत ने महिला और उसके प्रेमी को पांच साल के सौतेले बेटे की हत्या के मामले में दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई. मासूम ने अपनी सौतेली मां को उसके प्रेमी के साथ आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया था. इस डर से कि बच्चा उनके अवैध संबंधों का खुलासा न कर दे, महिला और उसके प्रेमी ने मिलकर उसे मौत के घाट उतार दिया था.

सांकेतिक तस्वीर सांकेतिक तस्वीर
aajtak.in
  • बुलंदशहर,
  • 21 मार्च 2025,
  • अपडेटेड 9:56 PM IST

उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में एक अदालत ने शुक्रवार को एक महिला और उसके प्रेमी को पांच साल के सौतेले बेटे की हत्या के मामले में दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई. दोनों दोषियों पर 25-25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है.

क्या है पूरा मामला?

न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक बुलंदशहर जिले के खानपुर निवासी एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी और उसके प्रेमी पर अपने बेटे की हत्या का आरोप लगाया था. पुलिस के अनुसार, मासूम ने अपनी सौतेली मां को उसके प्रेमी के साथ आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया था. इस डर से कि बच्चा उनके अवैध संबंधों का खुलासा न कर दे, महिला और उसके प्रेमी ने मिलकर उसे मौत के घाट उतार दिया.

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हत्या कर शव को ट्रंक में छिपाया

पुलिस के मुताबिक, आरोपी महिला और उसके प्रेमी ने पहले मासूम का गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी और फिर शव को एक ट्रंक में छिपा दिया. वारदात को अंजाम देने के बाद दोनों ने घर में ही शव को छिपाकर रखा, ताकि किसी को उन पर शक न हो.

पिता की शिकायत पर दर्ज हुआ मामला

जब बच्चे का पिता अपने बेटे की तलाश करने लगा, तो महिला और उसका प्रेमी इस बारे में सही जवाब नहीं दे पाए. आखिरकार, जब पिता को शक हुआ, तो उसने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई. पुलिस ने मामले की जांच करते हुए शव बरामद किया और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गला घोंटकर हत्या की पुष्टि हुई.

पिता की शिकायत पर पुलिस ने महिला और उसके प्रेमी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 302 (हत्या), 201 (सबूत नष्ट करने) और 34 (साझी आपराधिक मंशा) के तहत एफआईआर दर्ज की.

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कोर्ट ने सुनाई उम्रकैद की सजा

पुलिस ने 12 मार्च 2020 को मामले में चार्जशीट दाखिल की थी. सुनवाई के दौरान अदालत ने सभी सबूतों और गवाहों के आधार पर आरोपी महिला और उसके प्रेमी को दोषी करार दिया. शुक्रवार को अदालत ने दोनों को उम्रकैद की सजा सुनाई और 25-25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया.

मासूम की हत्या के बाद से ही परिवार गहरे सदमे में है. पिता ने अदालत के फैसले पर संतोष व्यक्त करते हुए कहा कि उसे अब न्याय मिला है, लेकिन वह अपने बेटे को खो चुके हैं.
 

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