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ठेके से शराब न लाने पर युवक की हत्या, बांदा कोर्ट ने आरोपी दंपति को सुनाई उम्रकैद की सजा

बांदा कोर्ट ने एक युवक की चाकू गोदकर हत्या के आरोप में आरोपी दंपति को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है. साथ ही कोर्ट ने 81-81 हजार का जुर्माना भी लगाया है. उधर पीड़ित परिवार का कहना है कि हमे कानून पर पूरा भरोसा था, जज और पुलिस ने हमे न्याय दिया है.

प्रतीकात्मक फोटो. प्रतीकात्मक फोटो.
सिद्धार्थ गुप्ता
  • बांदा,
  • 11 फरवरी 2024,
  • अपडेटेड 4:31 PM IST

उत्तर प्रदेश के बांदा कोर्ट ने एक युवक की चाकू गोदकर हत्या के आरोप में आरोपी दंपति को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है. साथ ही कोर्ट ने 81-81 हजार का जुर्माना भी लगाया है. आरोपी दंपति घटना के बाद से ही में है, उनकी जमानत याचिका कोर्ट ने खारिज कर दी थी. उधर पीड़ित परिवार का कहना है कि हमे कानून पर पूरा भरोसा था, जज और पुलिस ने हमे न्याय दिया है. 

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मामला देहात कोतवाली के जौरही गांव का है. यहां के रहने वाले राजकुमार कोरी का बेटा प्रेमचंद बीए का स्टूडेंट था. पुलिस के मुताबिक, प्रेमचंद 20 अगस्त 2023 को घर के बाहर बैठा था. इस दौरान गांव का रहने वाला राजू घर से निकला और प्रेमचंद से ठेके से शराब लाने के लिए कहा. इस पर उसने रात होने की बात कहकर जाने से मना कर दिया.

चाकू से गर्दन और पेट मे ताबड़तोड़ कर दिया वार

फिर राजू ने प्रेमचंद से गाली गलौच करने लगा और पत्नी के साथ मिलकर चाकू से प्रेमचंद के गर्दन और पेट मे ताबड़तोड़ वार कर दिया. चीख पुकार सुनकर प्रेमचंद के परिजन दौड़े और आनन-फानन में घायल को अस्पताल ले गए. मगर, डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया. सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराया. 

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आरोपी दंपति को उम्रकैद की सजा

परिजनों की तहरीर पर एफआईआर दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया. मामला कोर्ट में गई और सुनवाई के दौरान अभियोजन ने कुल 11 गवाह पेश किए. कई तारीखे पड़ी और बहस हुई. अंत मे कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद महज 5 माह में ही आरोपी दंपति को दोषी करार दे दिया और उम्रकैद की सजा सुनाई. 

मामले में सरकारी वकील ने कही ये बात

सरकारी वकील विमल सिंह और महेंद्र द्विवेदी ने बताया कि 20 अगस्त की रात देहात कोतवाली के जौरही गांव की घटना है. जहां आरोपियों ने एक युवक को शराब न लाने पर चाकू मारकर हत्या कर दी थी. इस मामले में 19 दिनों के अंदर कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया गया. कुल 11 गवाह पेश किए गए. कोर्ट ने आरोपियों को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है. साथ ही 81-81 हजार का जुर्माना लगाया है.

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