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कोलकाता: कॉलेज में सरस्वती पूजा के लिए हाई कोर्ट ने दिया पुलिस सुरक्षा का आदेश

हाई कोर्ट ने पुलिस को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि जोगेश चंद्र लॉ कॉलेज में सरस्वती पूजा के दौरान किसी ऐसे व्यक्ति को कॉलेज कैंपस में एंट्री न होने दी जाए, जिसके खिलाफ कोई शिकायत दर्ज है.

कलकत्ता हाई कोर्ट कलकत्ता हाई कोर्ट
सूर्याग्नि रॉय
  • कोलकाता,
  • 01 फरवरी 2025,
  • अपडेटेड 1:45 AM IST

कलकत्ता हाई कोर्ट ने कोलकाता के जोगेश चंद्र लॉ कॉलेज में सरस्वती पूजा के दौरान पुलिस सुरक्षा मुहैया कराने का आदेश दिया है. जस्टिस जॉय सेनगुप्ता ने निर्देश दिया कि ज्वाइंट कमिश्नर लेवल ऑफिसर जोगेश चंद्र लॉ कॉलेज में सरस्वती पूजा के दौरान सुरक्षा की निगरानी करेंगे.

कोर्ट ने एक ही कॉलेज के दो विभागों, डे कॉलेज और लॉ कॉलेज के लिए अलग-अलग पूजा करने का आदेश दिया है. इसके साथ ही, कॉलेज प्रशासन को पूरी पूजा का वीडियो रिकॉर्ड करना होगा.

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कोर्ट ने क्या-क्या निर्देश दिए?

पुलिस को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है कि जोगेश चंद्र लॉ कॉलेज में सरस्वती पूजा के दौरान किसी ऐसे व्यक्ति को कॉलेज कैंपस में एंट्री न होने दी जाए, जिसके खिलाफ कोई शिकायत दर्ज है. केवल डे कॉलेज और लॉ कॉलेज के छात्रों को ही पूजा में भाग लेने की छूट होगी.

चारू मार्केट पुलिस स्टेशन को डे कॉलेज परिसर में अवैध पूजा पंडाल को दोपहर 12 बजे तक ध्वस्त करने और इस प्रक्रिया को वीडियो पर रिकॉर्ड करने का निर्देश दिया गया है. कोलकाता पुलिस के एक ज्वाइंट कमिश्नर रैंक ऑफिसर सुरक्षा की निगरानी करेंगे और सुनिश्चित करेंगे कि कानून और व्यवस्था बनी रहे. कॉलेज के अधिकारियों को पूजा की कार्यवाही को वीडियो पर रिकॉर्ड करने का निर्देश दिया गया है. मामले की अगली सुनवाई 5 फरवरी को दोपहर 2 बजे तय की गई है.

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छात्रों का ग्रुप पहुंचा था कोर्ट

जोगेश चंद्र लॉ कॉलेज के छात्रों के एक ग्रुप ने कलकत्ता हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, जिसमें आरोप लगाया गया था कि उन्हें सरस्वती पूजा आयोजित करने से रोका जा रहा है. उनका दावा था कि कुछ बाहरी लोगों ने पंडाल लगाया था और एक्चुअल स्टूडेंट्स के बजाय वे पूजा कर रहे थे.

 

(मानस नस्कर के इनपुट के साथ)

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