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Kolkata: पार्किंग को लेकर हुआ विवाद, दबंगों ने ट्रैक्सी ड्राइवर को पीट-पीटकर मार डाला

कोलकाता में एक ट्रैक्सी ड्राइवर की पार्किंग को लेकर हुए विवाद को लेकर जान चली गई. कुछ अज्ञात लोगों ने ट्रैक्सी ड्राइवर को इतना मारा कि इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई. पुलिस ने परिवार के शिकायत के बाद मामले की जांच शुरू कर दी है. पुलिस इलाके में लगे सीसीटीवी फुटेज खंगालने में जुटी है.

टैक्सी ड्राइवर की हत्या (प्रतीकात्मक तस्वीर- चैटजीपीटी) टैक्सी ड्राइवर की हत्या (प्रतीकात्मक तस्वीर- चैटजीपीटी)
सूर्याग्नि रॉय
  • कोलकाता,
  • 08 मार्च 2025,
  • अपडेटेड 5:40 PM IST

पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता के विजयगढ़ इलाके में पार्किंग के विवाद को लेकर एक ट्रैक्सी ड्राइवर को कथित तौर पर पीट-पीटकर मार डाला गया. इस अमानवीय वारदात से इलाके में सनसनी फैल गई. पीड़ित परिवार ने पुलिस के पास शिकायत दर्ज कराई है. पुलिस ने घटना की जांच शुरू कर दी. पार्किंग के इलाके की सीसीटीवी फुटेज खंगाली जा रही है.

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दरअसल, जादवपुर के विजयगढ़ इलाके में रहने वाले 38 साल के टैक्सी ड्राइवर जयंता सेन 4 मार्च के रात करीब 10:30 बजे अपनी टैक्सी से घर लौटे. उन्होंने अपार्टमेंट के सामने लालकार मैदान में टैक्सी पार्क की. इस दौरान उनकी टैक्सी एक स्कूटी से टकराई, नतीजतन स्कूटी गिर गई. जिसके बाद वह अपने अपार्टमेंट चले गए.

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ड्राइवर अपार्टमेंट के ग्राउंड फ्लोर पर रहते थे. उन्होंने टैक्सी अपने फ्लैट के सामनेलालकार मैदान में हर दिन की तरह पार्क किया था. थोड़ी देर बाद कुछ आज्ञात लोग आए और ड्राइवर की बेरहमी से पिटाई कर डाली. जिसमें वह बुरी तरह से घायल हो गए.

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टैक्सी ड्राइवर को पहले विजयगढ़ स्टेट जनरल हॉस्पिटल ले जाया गया और फिर केपीसी मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया. जहां 7 मार्च (शुक्रवार) सुबह 6:30 बजे उनकी इलाज के दौरान मौत हो गई. 
 

टैक्सी ड्राइवर और लोगों के बीच बहस (प्रतीकात्मक तस्वीर- चैटजीपीटी)

मृतक के भाई प्रसंता सेन के शिकायत पर जादवपुर पुलिस थाने में केस दर्ज कर लिया गया है. पुलिस धारा-105/3(5) बीएनएस एक्ट के तहत जांच शुरू कर दी. प्रसंता ने पुलिस से आग्रह किया है कि उसके भाई को मारने वाले लोगों को जल्द से जल्द पकड़ा जाए और सख्त कार्रवाई की जाए.

बता दें कि बीएनएस की धारा 3 (5) गैर-इरादतन हत्या से जुड़ी है. इसके तहत कोई व्यक्ति दोषी पाया जाता है तो उसे आजीवन कारावास या कम से कम 5 वर्ष का कारावास का प्रावधान है. किसी विशेष मामले में कारावास को 10 वर्ष भी किया जा सकता है. साथ ही जुर्माने का भी प्रावधान है.
 

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