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कोलकाता रेप-मर्डर केस: बंगाल सरकार के बाद CBI ने भी हाई कोर्ट में दायर की याचिका

इससे पहले केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने बुधवार को हाई कोर्ट में पश्चिम बंगाल सरकार की अपील का विरोध किया था. राज्य सरकार ने मामले में दोषी पाए गए संजय रॉय को मिली उम्रकैद की सजा को फांसी में तब्दील करने की मांग की है.

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आशुतोष मिश्रा
  • कोलकाता,
  • 24 जनवरी 2025,
  • अपडेटेड 11:15 AM IST

कोलकाता रेप-मर्डर मामले में नया अपडेट सामने आया है. पिछले दिनों मामले के दोषी संजय रॉय की उम्रकैद की सजा को फांसी फांसी में बदलवाने के लिए बंगाल सरकार ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. अब इस मामले में CBI ने भी हाई कोर्ट में याचिका दायर की है. CBI की याचिका को राज्य सरकार की याचिका के साथ टैग कर दिया गया है. मामले की सुनवाई सोमवार को होगी.

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इससे पहले केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने बुधवार को हाई कोर्ट में पश्चिम बंगाल सरकार की अपील का विरोध किया था. रॉय को पिछले साल कोलकाता के आरजी कर अस्पताल में ट्रेनी डॉक्टर के साथ रेप-मर्डर मामले में दोषी ठहराया जा चुका है. 

राज्य सरकार की याचिका के बाद CBI ने कोर्ट में क्या कहा?

CBI ने कलकत्ता हाई कोर्ट से कहा, "केवल अभियोजन एजेंसी ही सजा को चुनौती दे सकती है. मामले की जांच सीबीआई कर रही है, इसलिए राज्य इस मामले में अपील दायर नहीं कर सकता." 

जस्टिस देबांग्शु बसाक और जस्टिस शब्बर रशीदी की बेंच के समक्ष सुनवाई के दौरान सीबीआई ने कहा कि मामले में केवल अभियोजन एजेंसी को ही सजा को चुनौती देने का अधिकार है.

यह भी पढ़ें: कोलकाता रेप-मर्डर केस: CBI ने बंगाल सरकार की सजा-ए-मौत वाली अपील का किया विरोध

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जांच एजेंसी ने दावा किया कि मामले की जांच उनके द्वारा की गई थी, इसलिए राज्य सरकार के पास इस मामले में अपील दायर करने का अधिकार नहीं है. राज्य की तरफ से पेश हुए महाधिवक्ता ने सीबीआई के दावे का खंडन किया और कहा कि मामले में प्रारंभिक FIR राज्य पुलिस द्वारा दर्ज की गई थी और मामला बाद में सीबीआई को ट्रांसफर किया गया था. उन्होंने कहा कि कानून और व्यवस्था राज्य के अधिकार क्षेत्र में है.

हाई कोर्ट की बेंच ने कहा कि वह राज्य सरकार की अपील स्वीकार करने से पहले सीबीआई, पीड़ित परिवार और संजय रॉय की दलीलों पर विचार करेगी. अब मामले की आगे की सुनवाई सोमवार, 27 जनवरी को होगी.

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