
रामनवमी के दिन रैली को लेकर पुलिस-प्रशासन और हिंदू संगठनों की जंग कलकत्ता हाईकोर्ट पहुंच गई थी. हिंदू संगठन अंजनी पुत्र सेना और विश्व हिंदू परिषद हावड़ा में पुराने रूट से ही रामनवमी की रैली निकालने की बात पर अड़े थे तो वहीं हावड़ा पुलिस इसके लिए इजाजत देने को तैयार नहीं थी. अंजनी पुत्र सेना और विश्व हिंदू परिषद ने कलकत्ता हाईकोर्ट का रुख किया. कलकत्ता हाईकोर्ट ने अब दोनों हिंदू संगठनों को प्रस्तावित रूट से ही रामनवमी की रैली निकालने की अनुमति तो दे दी है लेकिन शर्तों के साथ. रैली के दौरान हिंदू संगठन के लोगों के आगे और पीछे पुलिस होगी.
कलकत्ता हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि रैली शांतिपूर्ण होनी चाहिए. हाईकोर्ट ने ये भी कहा कि किसी भी तरह के अस्त्र-शस्त्र लेकर रैली नहीं की जा सकती. हिंदू संगठन की ओर से हनुमानजी की पहचान से जुड़े गदा के लिए अनुमति मांगी गई. अंजनी पुत्र सेना के वकील की दलील को स्वीकार करते हुए हाईकोर्ट ने इस रैली के दौरान हाथ में गदा लेने की अनुमति दे दी. हालांकि, हाईकोर्ट ने यह भी स्पष्ट निर्देश दिए कि रैली के दौरान जो गदा ली जा सकेगी वह प्लास्टिक की होगी.
कलकत्ता हाईकोर्ट ने रामनवमी की रैली निकालने की सशर्त अनुमति देते हुए यह भी कहा कि पुलिस टीम आगे और पीछे रहेगी. पुलिस रैली के आगे-पीछे निगरानी करेगी. हाईकोर्ट ने ये भी कहा है कि सुबह 8.30 से 12 बजे के बीच रैली का आयोजन संपन्न कर लिया जाना चाहिए. इस रैली में शामिल होने वाले 500 लोगों को अपने आधार कार्ड और पैन कार्ड की फोटो कॉपी सेंट्रल डिवीजन हावड़ा के डिप्टी पुलिस कमिश्नर के पास जमा करना होगा. कोर्ट ने पुलिस को भी अगले बुधवार को अपनी रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है.
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वहीं, विश्व हिंदू परिषद भी रामनवमी के दिन रैली निकालने जा रहा है जिसके लिए शाम तीन से 6 बजे के बीच का समय निर्धारित किया गया है. विश्व हिंदू परिषद को भी इन्हीं शर्तों के साथ रैली निकालने की अनुमति दी गई है. हालांकि, दोनों ही रैलियों का रूट अलग-अलग है. विश्व हिंदू परिषद की रैली बीई कॉलेज गेट-1 से शुरू होकर मल्लिक गेट के रास्ते रामकृष्णपुर घाट पहुंचकर संपन्न होगी. वहीं, अंजनी पुत्र सेना की रैली हावड़ा के नरसिम्हा मंदिर से शुरू होकर जीटी रोड के रास्ते हावड़ा मैदान पहुंचकर संपन्न होगी.
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गौरतलब है कि रैली के आयोजन के लिए आयोजकों ने हावड़ा पुलिस से अनुमति मांगी थी. हावड़ा पुलिस ने प्रस्तावित रूट पर रामनवमी की यात्रा निकालने की अनुमति देने से इनकार कर दिया था. आयोजकों ने पुलिस के इनकार के बाद कलकत्ता हाईकोर्ट का रुख किया. याचिकाकर्ताओं ने हावड़ा पुलिस के आदेश को हाईकोर्ट के 2023 और 2024 के आदेश का उल्लंघन बताते हुए अनुमति देने की अपील की. हाईकोर्ट ने सशर्त इजाजत दे दी है.