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आरजी कर भ्रष्टाचार मामले में TMC नेता आशीष पांडे गिरफ्तार, संदीप घोष से जुड़े हैं तार

सीबीआई ने गुरुवार को कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में फाइनेंशियल गड़बड़ी (वित्तीय अनियमितताओं) के मामले में टीएमसी आशीष पांडे नेता को गिरफ्तार किया है. अधिकारियों के अनुसार, जांच में डॉ. घोष और आशीष के बीच कथित संबंधों का पता चला है. आशीष संदीप घोष के करीबी थे.

CBI ने टीएमसी नेता आशीष पांडे को किया गिरफ्तार. (सांकेतिक फोटो) CBI ने टीएमसी नेता आशीष पांडे को किया गिरफ्तार. (सांकेतिक फोटो)
राजेश साहा
  • कोलकाता,
  • 03 अक्टूबर 2024,
  • अपडेटेड 9:53 PM IST

केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने गुरुवार को कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में फाइनेंशियल गड़बड़ी (वित्तीय अनियमितताओं) के मामले में तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) आशीष पांडे नेता को गिरफ्तार किया है.

टीएमसी के युवा नेता आशीष पांडे पर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल डॉ. संदीप कुमार घोष की मदद करने का आरोप लगाया गया है. उन्हें भी इसी मामले में गिरफ्तार किया गया है. आशीष की गिरफ्तारी के साथ ही इस मामले में अब तक कुल पांच लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है. इससे पहले आरजी कर वित्तीय भ्रष्टाचार मामले में संदीप घोष और उनके बॉडीगार्ड और दो वेंडरों को गिरफ्तार किया था.

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सीबीआई टीम कर चुकी थी पूछताछ

अधिकारियों के अनुसार, जांच में डॉ. घोष और आशीष के बीच कथित संबंधों का पता चला है. आशीष संदीप घोष के करीबी थे और उन्होंने संस्थान में वित्तीय अनियमितताओं को अंजाम देने में उनकी मदद की. आशीष सीबीआई की जांच के दायरे में थे और पिछले महीने एजेंसी ने उनसे कई घंटों तक पूछताछ की थी.

मेडिकल कॉलेज में स्टाफ सदस्य भी था आशीष

टीएमसी नेता आशीष आरजी कर मेडिकल कॉलेज में स्टाफ सदस्य भी हैं, जहां अगस्त में ड्यूटी पर ट्रेनी डॉक्टर के साथ दुष्कर्म कर हत्या कर दी.

सीबीआई ने संदीप घोष को 2 सितंबर को भ्रष्टाचार के मामले में गिरफ्तार किया गया था और बाद में मेडिकल कॉलेज में ट्रेनी डॉक्टर के साथ कथित बलात्कार और हत्या के मामले में एजेंसी ने उन्हें हिरासत में ले लिया.

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'सीबीआई की टीम ने की छापेमारी'

कलकत्ता हाईकोर्ट के निर्देश पर दर्ज FIR में सीबीआई ने संदीप घोष और कोलकाता की तीन प्राइवेट संस्था मां तारा ट्रेडर्स मध्य जोरहाट, बेनीपुर, हावड़ा, 4/1 बेलगाछिया और खामा लौहा के ईशान कैफे के नाम शामिल है. एजेंसी ने सर्च ऑपरेशन के दौरान इन सभी संस्थाओं के परिसरों पर छापेमारी भी की है.

एजेंसी ने घोष और निजी संस्थाओं के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 120 बी (आपराधिक साजिश) और 420 (धोखाधड़ी) के साथ-साथ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के प्रावधानों के तहत FIR दर्ज की है.

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