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विश्व

ऑनलाइन ट्रोल्स पर यह देश करेगा सबसे सख्त कार्रवाई, 82 लाख तक देना होगा जुर्माना

aajtak.in
  • 23 दिसंबर 2020,
  • अपडेटेड 5:51 PM IST
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ऑनलाइन ट्रोल्स से दुनियाभर के देश जूझ रहे हैं. कई देशों में मौजूद हल्के कानून की वजह से ट्रोल्स बच निकलते हैं. लेकिन ट्रोल्स की वजह से कई लोगों की जिंदगी बुरी तरह प्रभावित होती है. ऐसे ट्रोल्स को लेकर ऑस्ट्रेलिया अब बेहद सख्त होने जा रहा है. ऑस्ट्रेलिया एक ऐसा कानून बना रहा है जिसके तहत गंभीर ट्रोलिंग पर 81.7 लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है. 

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ऑस्ट्रेलिया के प्रस्तावित कानून को ट्रोल्स के खिलाफ दुनिया का सबसे कड़ा कानून बताया जा रहा है. डेली मेल की रिपोर्ट के मुताबिक, रिवेंज पॉर्न जैसे कंटेंट पोस्ट करने वाले लोगों को लाखों रुपये जुर्माने के तौर पर देने पड़ सकते हैं. इसके लिए ऑस्ट्रेलिया अपने ई-सेफ्टी कमिश्नर को बड़े अधिकार देने जा रहा है. 

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ट्रोलिंग के शिकार होने वाले लोगों को नए कानून के जरिए सुरक्षा भी दी जाएगी. इसके तहत आपत्तिजनक कंटेंट को 24 घंटे के भीतर हटाना भी पड़ेगा और कंटेंट पोस्ट करने वाले व्यक्ति की पहचान जारी करना अनिवार्य होगा.

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ऑनलाइन जान से मारने की धमकी देने पर भी भारी जुर्माने का प्रावधान किया जाएगा. नए विधेयक को ऑस्ट्रेलिया की संसद में मंजूरी के लिए पेश किया जा रहा है. संचार मंत्री पॉल फ्लेचर ने कहा कि ऑस्ट्रेलिया के काफी लोग ऑनलाइन ट्रोलिंग के शिकार हो रहे हैं. अक्सर लोग समझते हैं कि वे इंटरनेट पर काफी बुरा कर सकते हैं और फिर बच भी निकलेंगे.
 

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2015 में ऑस्ट्रेलिया ने ई-सेफ्टी कमिश्नर की नियुक्ति की थी और ऐसा करने वाला वह दुनिया का पहला देश बन गया था. वहीं, नया कानून अगर पास हो जाता है तो ऑस्ट्रेलिया किसी भी वेबसाइट, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और एप्स को एब्यूजिव मैटेरियल हटाने के आदेश दे सकता है.
 

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