बांग्लादेश ने रेप के दोषियों के लिए फांसी की सजा को मंजूरी दे दी है. बांग्लादेश की कैबिनेट ने सोमवार को यह फैसला लिया. इससे पहले बांग्लादेश में रेप के लिए अधिकतम सजा आजीवन जेल थी. पिछले काफी समय से देश में रेपिस्ट को फांसी की सजा देने के लिए विरोध-प्रदर्शन हो रहे थे.
हाल में बाग्लादेश में रेप और यौन शोषण के कई मामले सुर्खियों में रहे थे और सोशल मीडिया से लेकर सड़कों तक लोगों ने काफी विरोध-प्रदर्शन किए थे. बता दें कि भारत में भी लंबे वक्त से रेप के तमाम मामलों में फांसी की सजा की मांग की जाती रही है.
बांग्लादेश कैबिनेट के प्रवक्ता केए इस्लाम ने बताया कि राष्ट्रपति फांसी की सजा के लिए जल्द ही अध्यादेश जारी कर सकते हैं. अध्यादेश के जरिए बांग्लादेश के रेप के कानून में बदलाव किया जाएगा क्योंकि फिलहाल संसद का सत्र नहीं चल रहा है.
बांग्लादेश की सरकार ने यह भी कहा है कि कैबिनेट ने रेप के मामलों में स्पीड ट्रायल के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी है. फिलहाल बांग्लादेश में रेप के सिर्फ वैसे मामलों में फांसी की सजा हो सकती है जिसमें पीड़िता की मौत हो गई हो.
बांग्लादेश के स्थानीय मानवाधिकार संगठनों का कहना है कि देश में रेप के मामलों में बढ़ोतरी हो रही है. ऐन ओ सलिश नाम की संस्था का कहना है कि जनवरी से अगस्त के बीच 889 रेप के मामले सामने आए हैं और इनमें कई गैंगरेप की घटनाएं भी शामिल हैं. सस्था का कहना है कि करीब 41 पीड़िताओं की मौत हो गई.
बांग्लादेश के मानवाधिकार संगठनों का यह भी कहना है कि रेप के काफी मामले सामने ही नहीं आते क्योंकि पीड़ित महिलाओं को उत्पीड़न और प्रभावकारी लोगों की ओर से दबाव बनाए जाने का डर होता है. वहीं, बांग्लादेश की न्याय व्यवस्था काफी धीमी है जिसकी वजह से केस खत्म होने में सालों लग जाते हैं.