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18 साल बाद फिर ICJ में पाकिस्तान को मिली भारत से पटखनी

भारत ने जाधव मामले को 8 मई को ICJ में रखा था और तीन दिन पहले कोर्ट ने भारत और पाकिस्तान की दलीलों को सुना था. इस मामले पर भारत और पाकिस्तान समेत दुनिया भर की निगाहें टिकी थीं.

भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव
राम कृष्ण
  • नई दिल्ली,
  • 18 मई 2017,
  • अपडेटेड 5:01 PM IST

कुलभूषण जाधव मामले में हेग स्थ‍ित अंतरराष्ट्रीय अदालत (ICJ) ने पाकिस्तान के दावों को खारिज करते हुए जाधव की फांसी पर रोक लगा दी है. भारत ने जाधव मामले को 8 मई को ICJ में रखा था और तीन दिन पहले कोर्ट ने भारत और पाकिस्तान की दलीलों को सुना था. इस मामले पर भारत और पाकिस्तान समेत दुनिया भर की निगाहें टिकी थीं. भारत के पक्ष में फैसला सुनाते हुए अंतरराष्ट्रीय कोर्ट ने जाधव को जासूस मानने की पाक की दलील भी खारिज कर दीं तथा उसतक भारत की काउंसलर एक्सेस की मांग को सही माना.

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भारत ने मार गिराया था पाकिस्तान का टोही विमान
इससे पहले 10 अगस्त 1999 को पाकिस्तानी नौसेना का टोही विमान भारतीय क्षेत्र में घुस आया था, जिसे भारतीय वायुसेना ने मार गिराया था. इस घटना में विमान में सवार 16 पाकिस्तानी नौसैनिकों की मौत हो गई थी. इस पर पाकिस्तान अंतरराष्ट्रीय अदालत गया था. हालांकि अंतरराष्ट्रीय अदालत ने यह कहते हुए इसमें दखल देने से मना कर दिया था कि यह मामला उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है.

पाकिस्तान ने मांगा था छह करोड़ डॉलर का मुआवजा
PAK का दावा था कि भारत ने उसके वायुक्षेत्र में इस विमान को मार गिराया है. उसने इस नुकसान के एवज में छह करोड़ रुपये डॉलर के मुआवजे की मांग की थी. हालांकि अंतरराष्ट्रीय अदालत ने पाकिस्तान के दावे को खारिज कर दिया था. अदालत ने कहा था कि यह उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है. लिहाजा वह इस पर दखल नहीं देगा. अदालत की 16 जजों की पीठ ने 21 जून 2000 को 14-2 से पाकिस्तान के दावे को खारिज कर दिया.

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