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4 साल पहले की थी महिला ने आत्महत्या, अब दफनाया जाएगा शव

घरवालों के दबाव के चलते महिला का पति काफी परेशान हो गया था. जिसके बाद 2014 में शादी के एक साल बाद ही उसने सुसाइड कर लिया. महिला भी अपने पति के जाने से दुखी हो गई और 2 महीने बाद ही जहर खाकर उसने भी जान दे दी.

बांग्लादेश का सुप्रीम कोर्ट बांग्लादेश का सुप्रीम कोर्ट
जावेद अख़्तर
  • ढाका,
  • 16 अप्रैल 2018,
  • अपडेटेड 8:48 PM IST

बांग्लादेश के सुप्रीम कोर्ट ने हिंदू महिला और मुस्लिम पुरुष की शादी से जुड़ा एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया है. जिसके बाद अब महिला को उसकी मौत के चार साल बाद दफनाया जाएगा.

दरअसल, 2013 में यहां एक हिंदू महिला ने मुस्लिम पुरुष के साथ शादी की थी. दावा है कि महिला ने शादी के बाद अपना धर्म परिवर्तन कर लिया था. हालांकि, दोनों के परिवार ने इस शादी को मानने से इनकार कर दिया और रिश्ता तोड़ने का दबाव बनाया गया.

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पति ने कर ली थी आत्महत्या

घरवालों के दबाव के चलते महिला का पति काफी परेशान हो गया था. जिसके बाद 2014 में शादी के एक साल बाद ही उसने सुसाइड कर लिया. महिला भी अपने पति के जाने से दुखी हो गई और 2 महीने बाद ही जहर खाकर उसने भी जान दे दी.

दफनाने पर विवाद

महिला की मौत के बाद उसके परिवारवालों ने शव को दफनाने का विरोध किया. एक तरफ यह कहा जा रहा था कि महिला ने शादी के बाद धर्म बदल लिया था. जबकि महिला के परिवारवालों का दावा था कि आत्महत्या से पहले उनकी बेटी फिर से अपने धर्म में वापस आ गई थी.

महिला के परिवारवालों ने इस दलील के साथ कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और अपने बेटी के शव का हिंदू रीति-रिवाज के साथ अंतिम संस्कार करने की मांग की. जबकि लड़के के घरवाले महिला के शव को दफनाने की मांग कर रहे थे.

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पूरे देश में यह मामला चर्चा का विषय बना. जिसके बाद केस देश की सर्वोच्च अदालत तक पहुंच गया. कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए बीते गुरुवार को इस पर फैसला दिया. कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि महिला ने क्योंकि इस्लाम धर्म अपना लिया था, इसलिए उसके शव को दफनाया जाना चाहिए. बता दें कि मौत के बाद से ही महिला के शव को शवगृह में रखा गया था.

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