बोत्सवाना हाई कोर्ट ने समलैंगिकता को किया अपराध मुक्त

साउथ अफ्रीका के बोत्सवाना हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला लिया है. हाई कोर्ट ने समलैंगिकता को डिक्रिमिनलाइज कर दिया है. इसके साथ ही बोत्सवाना हाई कोर्ट ने समलैंगिकता को अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया है.

Advertisement
समलैंगिकता अपराध मुक्त समलैंगिकता अपराध मुक्त

aajtak.in

  • ,
  • 11 जून 2019,
  • अपडेटेड 4:08 PM IST

साउथ अफ्रीका के बोत्सवाना हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला लिया है. हाई कोर्ट ने समलैंगिकता को डिक्रिमिनलाइज कर दिया है. इसके साथ ही बोत्सवाना हाई कोर्ट ने समलैंगिकता को अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया है.

बोत्सवाना साउथ अफ्रीका का एक देश है. जहां अब समलैंगिकता को अपराध नहीं माना जाएगा. इसके साथ ही दुनिया में समलैंगिकता को वैध करार देने में एक देश का नाम और जुड़ गया है. बोत्सवाना में अब समलैंगिकता को अपराध मुक्त करने के साथ ही यहां के समलैंगिक लोगों में खुशी की लहर देखी गई.

Advertisement

बोत्सवाना से पहले दुनिया के कई देश समलैंगिकता को मान्यता दे चुके हैं. वहीं जैसे-जैसे दुनिया का नजरिया बदलता जा रहा है, वैसे-वैसे ही समलैंगिकों को भी उनके अधिकार प्रदान किए जा रहे हैं.

बता दें कि कुछ दिनों पहले ही ताइवान की संसद ने समलैंगिक विवाह को वैध करार देने के पक्ष में मतदान किया. समलैंगिक विवाह के कानून को पारित करने वाला यह स्व-शासित द्वीप एशिया में पहला है.

साल 2017 में इस द्वीप की संवैधानिक अदालत ने फैसला लिया था कि समलैंगिक जोड़ों को आपस में शादी करने का कानूनी अधिकार है. इस बारे में संसद को दो साल की समय सीमा दी गई थी और 24 मई तक आवश्यक बदलाव पारित करने की आवश्यकता थी.

सांसदों ने समलैंगिक विवाह को वैध बनाने के लिए तीन अलग-अलग विधेयकों पर बहस की और इनमें से जो सबसे प्रगतिशील रहा, उसे पारित किया.

Read more!
Advertisement

RECOMMENDED

Advertisement