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चीनी कोर्ट का आदेश, कर्जदार नहीं कर पाएंगे बुलेट ट्रेन की सवारी !

चीन में बैंक या सरकारी संस्थाओं से कर्ज लेने वालों की संख्या करीब 70 लाख से अधिक है. साल 2013 में जारी की गई इस ब्लैक लिस्ट में सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर उपलब्ध है. सुप्रीम कोर्ट ने आदेश में कहा है कि लोगों को देश की आर्थिक छवि को सुधारने में मदद करनी चाहिए.

चीनी सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया आदेश चीनी सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया आदेश
संदीप कुमार सिंह
  • बीजिंग,
  • 16 फरवरी 2017,
  • अपडेटेड 12:05 PM IST

भारत में भले ही कई लोग कर्ज लेकर विदेश भाग गए हो लेकिन चीन में कर्जदारों के लिए जिंदगी अब आसान नहीं है. चीन की सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश जारी कर कहा है कि कर्जदारों का सामाजिक बहिष्कार करने का आदेश दिया है. इस आदेश के मुताबिक अब वहां कर्जदार ना तो हवाई सफर कर पाएंगे और ना ही बुलेट ट्रेन की सवारी कर पाएंगे. सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे लोगों के पर्सनल आईडी नंबर ब्लॉक करने का आदेश दिया है.

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सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर सभी के नाम
चीन में बैंक या सरकारी संस्थाओं से कर्ज लेने वालों की संख्या करीब 70 लाख से अधिक है. साल 2013 में जारी की गई इस ब्लैक लिस्ट में सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर उपलब्ध है. सुप्रीम कोर्ट ने आदेश में कहा है कि लोगों को देश की आर्थिक छवि को सुधारने में मदद करनी चाहिए. कोर्ट के इस आदेश के बाद चीन के कुल 44 संस्थानों ने सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं. जिसके तहत कर्जदारों पर पाबंदियां लगाई जाएंगी.

जानें कर्जदारों पर क्या होगा असर...

- हवाई यात्रा पर रोक

- बुलेट ट्रेन की सवारी पर रोक

- होटल में रुकना या किराये पर मकान लेने पर रोक

- कर्जदारों के बच्चों को प्राइवेट स्कूल में एडमिशन नहीं

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