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पाकिस्तान: अभी और जेल में रहेंगे पूर्व PM इमरान खान, कोर्ट ने न्यायिक हिरासत 14 दिन और बढ़ाई

पूर्व प्रधानमंत्री को तोशाखाना मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद 5 अगस्त से हिरासत में रखा गया है. तोशाकाना मामले में खान की सजा को इस्लामाबाद उच्च न्यायालय ने 29 अगस्त को निलंबित कर दिया था, लेकिन वह सिफर मामले में अटक जेल में बंद हैं.

पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान (फाइल फोटो) पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान (फाइल फोटो)
aajtak.in
  • इस्लामाबाद,
  • 26 सितंबर 2023,
  • अपडेटेड 8:17 PM IST

पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और उनके करीबी सहयोगी शाह महमूद कुरेशी की न्यायिक हिरासत बढ़ा दी गई है. दोनों अब 10 अक्टूबर तक जेल में ही रहेंगे. कोर्ट ने तीसरी बार इनकी न्यायिक हिरासत बढ़ाई है. दरअसल,  पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) पार्टी और पूर्व पीएम इमरान खान को पिछले महीने देश के दूतावास द्वारा भेजे गए एक गुप्त राजनयिक केबल (सिफर) का खुलासा करके आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम का उल्लंघन करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था.

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पूर्व प्रधानमंत्री को तोशाखाना मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद 5 अगस्त से हिरासत में रखा गया है. तोशाकाना मामले में खान की सजा को इस्लामाबाद उच्च न्यायालय ने 29 अगस्त को निलंबित कर दिया था, लेकिन वह सिफर मामले में अटक जेल में बंद हैं. उन्हें अब 10 अक्टूबर तक जेल में ही रहना होगा. यह तीसरी बार है कि 70 वर्षीय खान को रिमांड पर जेल भेजा गया है. उनकी न्यायिक हिरासत को शुरू में 13 सितंबर तक और फिर कुरैशी के साथ 26 सितंबर तक बढ़ा दिया गया था. 

वहीं कुरैशी को इस्लामाबाद में संघीय न्यायिक परिसर में विशेष अदालत के सामने पेश किया गया. दो बार के पूर्व विदेश मंत्री को हथकड़ी लगाकर अदालत लाया गया. अदालत के अधिकारियों ने बताया कि मामले में उनकी न्यायिक हिरासत भी 10 अक्टूबर तक बढ़ा दी गई है. 67 वर्षीय पूर्व विदेश मंत्री क़ुरैशी को अमेरिका में पाकिस्तानी दूतावास द्वारा विदेश कार्यालय को भेजे गए आधिकारिक केबल की गोपनीयता का उल्लंघन करने के लिए आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम के तहत गिरफ्तार किया गया था, जब वह विदेश मंत्री थे.

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