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पाकिस्तान में रेप के दोषियों को नपुंसक बनाने की सजा, कानून पर लगी राष्ट्रपति की मुहर

राष्ट्रपति भवन की ओर से जारी बयान में कहा गया कि पीड़ितों की पहचान का खुलासा नहीं किया जाएगा और खुलासा एक दंडनीय अपराध होगा. मामलों की जांच में लापरवाही दिखाने वाले पुलिस और सरकारी अफसरों पर जुर्माना लगाने के साथ तीन साल की जेल भी होगी.

रेप को लेकर पाकिस्तान में नया कानून लाया गया (सांकेतिक फोटो) रेप को लेकर पाकिस्तान में नया कानून लाया गया (सांकेतिक फोटो)
aajtak.in
  • इस्लामाबाद,
  • 15 दिसंबर 2020,
  • अपडेटेड 10:36 PM IST
  • नवंबर में अध्यादेश को मंजूरी दी गई थी
  • राष्ट्रपति आरिफ अल्वी ने किया हस्ताक्षर
  • कोर्ट को चार महीने में निपटाना होगा केस

पाकिस्तान में नया रेप कानून लाया गया है. इस कानून के तहत रेप के दोषियों को नपुंसक (केमिकल कैस्ट्रेशन) बनाने की सजा का प्रावधान किया गया है. मंगलवार को पाकिस्तान के राष्ट्रपति आरिफ अल्वी ने रेप विरोधी कानून- एंटी रेप ऑर्डिनेंस 2020 पर हस्ताक्षर कर दिया. प्रधानमंत्री इमरान खान और उनकी कैबिनेट ने पिछले महीने ही इस अध्यादेश को मंजूरी दी थी.

बताया जा रहा है कि पाकिस्तान में बलात्कार के मामलों से निपटने के लिए ये नया कानून लाया गया है, जिसका उद्देश्य केस की जल्द सुनवाई और कड़ी सजा का प्रावधान करना है. राष्ट्रपति भवन की ओर से जारी बयान में कहा गया कि इस अध्यादेश के तहत यौन अपराध के मामलों में जल्द ट्रायल के लिए देशभर में स्पेशल कोर्ट बनाए जाएंगे. कोर्ट को चार महीने के अंदर केस का निपटारा करना होगा.

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जारी बयान के मुताबिक, पीड़ितों की पहचान का खुलासा नहीं किया जाएगा और खुलासा एक दंडनीय अपराध होगा. मामलों की जांच में लापरवाही दिखाने वाले पुलिस और सरकारी अधिकारियों पर जुर्माना लगाने के साथ तीन साल की जेल भी होगी. इसके अलावा झूठी जानकारी देने में शामिल अधिकारियों को भी दंडित किया जाएगा. 

बयान में आगे कहा गया है कि प्रधानमंत्री इमरान खान की तरफ से इसका फंड बनाया जाएगा और इसके पैसों का इस्तेमाल स्पेशल कोर्ट के गठन के लिए किया जाएगा. हालांकि, संघीय और प्रांतीय सरकारें भी फंड के लिए पैसे जारी करेंगी. बता दें कि लाहौर में एक महिला के साथ हुई गैंगरेप की घटना को लेकर देश में यौन अपराधों के खिलाफ जिस तरह का माहौल बना था, ये कानून उसे देखते हुए ही लाया गया है.

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