
पंजाब नेशनल बैंक घोटाले का आरोपी मेहुल चोकसी डोमिनिका में है. डोमिनिका की हाईकोर्ट में मेहुल चोकसी की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई.
हाईकोर्ट ने भगोड़े व्यवसायी को फ्लाइट रिस्क होने की वजह से जमानत देने से इनकार कर दिया है.
शनिवार को बचाव पक्ष के वकीलों ने हाईकोर्ट में तर्क दिया कि एक कैरिकॉम नागरिक के तौर पर मेहुल चोकसी जमानत का हकदार है क्योंकि कथित अपराध जमानती है और उस पर कुछ हजार का जुर्माना भर है.
वकीलों ने यह भी तर्क दिया है कि मेहुल चोकसी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, ऐसे में उसे फ्लाइट का जोखिम नहीं लेना चाहिए. ऐसे में जमानत राशि लेकर उसे बेल दी जाए. वहीं राज्य बेल का विरोध कर रहा है. उनका कहना है कि मेहुल चोकसी फ्लाइट रिस्क पर है और इंटरपोल से उसे नोटिस जारी किया गया है. राज्य ने जमानत न देने की गुहार लगाई है.
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लेनोक्स लॉरेंस स्टेट के लॉयर हैं, ऐसे में उनका कहना है कि मेहुल चोकसी ने हेल्थ के बारे में शिकायत नहीं की है. इसलिए उसका अस्पताल में होना वास्तविक मुद्दा नहीं है. उसे मेडिकल हेल्प भी मिल रही है. जज ने कहा कि इस आधार पर जमानत देने से इनकार नहीं किया जाना चाहिए कि जांच चल रही है. हालांकि कोर्ट ने मेहुल चोकसी को जमानत देने से इनकार कर दिया.
किस मामले में चल रही थी सुनवाई?
रोजो मजिस्ट्रेट द्वारा जमानत याचिका खारिज किए जाने के बाद मेहुल चोकसी ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. मेहुल चोकसी पर अवैध रूप से डोमिनिका में एंट्री का आरोप है. 23 मई को मेहुल चोकसी एंटीगुआ और बारबुडा से लापता हो गया था.
एंटीगुआ में वह जनवरी 2018 से भारत छोड़ने के बाद एक नागरिक के तौर पर रह रहा था. मेहुल चोकसी का पता डोमिनिका में मिला, जिसके बाद पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया.उसके वकीलों का दावा है कि उसका एंटीगुआ से एंटीगुआ और भारतीय अधिकारियों द्वारा अपहरण कर लिया गया है.
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