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ट्रंप का ताबड़तोड़ एक्शन... कनाडा, चीन और मैक्सिको पर भारी इंपोर्ट ड्यूटी लगाने का आदेश

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ड्रग कंट्रोल और बॉर्डर सेक्योरिटी पर जोर देते हुए मैक्सिको, कनाडा और चीन से आयात पर भारी शुल्क लगा दिया है. इसके बाद प्रभावित देशों की तरफ से संभावित जवाबी कार्रवाई के साथ ट्रेड वॉर की आशंका पैदा हो गई है.

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप
aajtak.in
  • नई दिल्ली,
  • 02 फरवरी 2025,
  • अपडेटेड 7:06 AM IST

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) ने शनिवार को मैक्सिको और कनाडा से आने वाले सामानों पर 25 फीसदी और चीन से इंपोर्ट पर 10 फीसदी का टैरिफ लगाने वाले एक आदेश पर हस्ताक्षर किए हैं. इससे ट्रेड वॉर छिड़ने का खतरा है, जो सालाना 2.1 ट्रिलियन डॉलर से ज्यादा के व्यापार को बाधित कर सकता है.

ट्रंप ने टैरिफ का समर्थन करने के लिए इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पॉवर्स एक्ट के तहत नेशनल इमरजेंसी का ऐलान किया है, जो संकटों से निकलने की कोशिश करने के लिए बड़ी शक्तियों की अनुमति देता है. आदेश के मुताबिक, संशोधित टैरिफ कलेक्शन मंगलवार को 12.01 बजे शुरू होने वाला है.

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ट्रंप ने क्या कहा?

अपने चुनावी वादे को पूरा करते हुए ट्रंप ने इस कदम को देशों पर गैर-कानूनी इमिग्रेशन और फेंटेनाइल प्रोडक्शन में प्रयोग किए गए रसायनों की तस्करी पर रोक लगाने के लिए दबाव डालने की रणनीति बताया. इसके साथ ही घरेलू डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने और संघीय राजस्व में बढ़ोतरी करने की भी रणनीति बताई.

डोनाल्ड ट्रंप ने आदेश पर हस्ताक्षर करने के बाद कहा, "यह अवैध विदेशियों और फेंटेनाइल सहित घातक ड्रग्स के जरिए हमारे नागरिकों को मारने के बड़े खतरे के कारण किया गया. हमें अमेरिकी नागरिकों की रक्षा करने की जरूरत है. राष्ट्रपति के रूप में यह मेरा कर्तव्य है कि मैं सभी की सुरक्षा तय करूं."

व्हाइट हाउस के अधिकारियों ने पत्रकारों को बताया कि कनाडा से आने वाले ऊर्जा उत्पादों पर केवल 10 फीसदी शुल्क लगेगा, जबकि मैक्सिकन ऊर्जा आयात पर पूरा 25 फीसदी शुल्क लगेगा. इसके अलावा, कनाडा के लिए, उन्होंने कहा कि 800 डॉलर से कम के छोटे शिपमेंट के लिए "डे मिनिमिस" अमेरिकी टैरिफ छूट रद्द कर दी जाएगी.

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व्हाइट हाउस ने कहा कि टैरिफ से कोई छूट नहीं होगी. अगर इन देशों की तरफ से जवाबी कार्रवाई की जाती है, तो आदेश में दरों को बढ़ाने का प्रावधान शामिल है. 

 

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