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18 साल से पहले शादी की तो जाना पड़ेगा जेल... इस देश में लागू हुआ कानून

ब्रिटेन के उपप्रधानमंत्री और न्याय मंत्री डोमिनिक राब ने कहा कि यह कानून ऐसे युवाओं को बचाएगा, जिन पर शादी के लिए दबाव डाला जाता है. ऐसे लोग जो कम उम्र के बच्चों को शादी के लिए गुमराह करते हैं उन्हें दंडित किया जाएगा. ऐसा करने वालों के लिए सात साल की जेल का प्रावधान है.

सांकेतिक तस्वीर सांकेतिक तस्वीर
aajtak.in
  • नई दिल्ली,
  • 27 फरवरी 2023,
  • अपडेटेड 8:30 PM IST

इंग्लैंड और वेल्स में शादी के लिए कानूनी उम्र 16 से बढ़ाकर 18 करने वाला कानून सोमवार से लागू हो गया है. सरकार के इस कदम का मकसद युवाओं को उनकी मर्जी के बिना जबरन शादी के बंधन में बंधने से बचाना है. अभी तक 16 या 17 साल के युवा अपने माता-पिता की सहमति से शादी कर सकते थे क्योंकि इसे लेकर देश में कोई कानून नहीं था.

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इस कानून का जबरन शादी के खिलाफ अभियान चलाने वाले समूहों ने स्वागत किया है. क्योंकि इस फैसले का ब्रिटेन में रह रहे दक्षिण एशियाई और अफ्रीकी समुदाय के कुछ वर्गों पर प्रभाव पड़ता है. 

ब्रिटेन के उपप्रधानमंत्री और न्याय मंत्री डोमिनिक राब ने कहा कि यह कानून ऐसे युवाओं को बचाएगा, जिन पर शादी के लिए दबाव डाला जाता है. ऐसे लोग जो कम उम्र के बच्चों को शादी के लिए गुमराह करते हैं उन्हें दंडित किया जाएगा. ऐसा करने वालों के लिए सात साल की जेल का प्रावधान है.

ब्रिटेन सरकार का कहना है कि शादी के लिए 18 साल की उम्र को बडे़ पैमाने पर दुनिया के तकरीबन हर देश में स्वीकार्यता मिली हुई है. 

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