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लंदन से पाकिस्तान लौटे पूर्व PM नवाज शरीफ, दोषी ठहराए जाने के खिलाफ दायर की याचिका

लंदन से पाकिस्तान वापस लौटते ही पूर्व पीएम नवाज शरीफ ने खुद को दोषी ठहराए जाने के खिलाफ अदालत में याचिका दायर की है. इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर पहुंचते ही उन्होंने याचिकाओं पर हस्ताक्षर किए. उनकी याचिकाओं पर 24 अक्टूबर को सुनवाई होने की संभावना है.

पाकिस्तान के पूर्व PM नवाज शरीफ (फाइल फोटो) पाकिस्तान के पूर्व PM नवाज शरीफ (फाइल फोटो)
aajtak.in
  • नई दिल्ली,
  • 23 अक्टूबर 2023,
  • अपडेटेड 1:43 PM IST

पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने स्वदेश लौटते ही दोषसिद्धि के खिलाफ लंबित अपील को बहाल करने के लिए याचिका पर हस्ताक्षर किए. पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाज के अध्यक्ष और पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ चार साल बाद लंदन से लौटे हैं.  

नवाज शरीफ ने शनिवार को इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर याचिकाओं पर हस्ताक्षर किए. पीएमएल-एन के एक वकील ने डॉन अखबार को बताया कि उनकी कानूनी टीम द्वारा इस्लामाबाद हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच में याचिका दायर की जाएगी. इस याचिका पर 24 अक्टूबर को सुनवाई होने की संभावना है.  

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न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक, पूर्व पीएम की कानूनी टीम भी जमानत की मांग करते हुए एक याचिका पेश करेगी. रिपोर्ट में कहा गया है कि इसके अलावा, शरीफ को उसी दिन जवाबदेही अदालत के सामने भी पेश होना है.  

पूर्व प्रधान मंत्री को एवेनफील्ड और अल-अजीजिया मामलों में दोषी ठहराया गया था और तोशाखाना वाहन मामले में घोषित अपराधी घोषित किया गया था, जो इस्लामाबाद कोर्ट के समक्ष लंबित है. वह इन मामलों में जमानत पर थे जब वह 2019 में चिकित्सा आधार पर ब्रिटेन के लिए रवाना हुए थे. 

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कोर्ट ने आम चुनाव से पहले 6 जुलाई, 2018 को एवेनफील्ड अपार्टमेंट मामले में नवाज शरीफ, उनकी बेटी मरियम नवाज शरीफ और उनके पति कैप्टन सफदर अवान को दोषी ठहराया था. इस मामले की छह सदस्यीय कमेटी द्वारा की गई थी.  

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हालांकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट की खंडपीठ ने एवेनफील्ड अपार्टमेंट मामले में शरीफ को बरी कर दिया था. कोर्ट ने कहा था कि निचली अदालत ने सही फैसला नहीं किया है. कोर्ट ने कहा कि शरीफ के खिलाफ पर्याप्त सबूती की कमी है, इसके बावजूद उन्हें बरी नहीं किया गया है.

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