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डोनाल्ड ट्रंप को फिर झटका, यात्रा प्रतिबंध के नए चरण पर जज ने लगाई रोक

वॉटसन ने कहा कि यात्रा बैन का तीसरा चरण कानून के तहत उचित नहीं है. इस प्रतिबंध से उत्तर कोरिया और वेनेजुएला के कुछ अधिकारियों के साथ-साथ मुख्यत: छह मुस्लिम देशों के लोग प्रभावित हैं. वॉटसन ने अपने फैसले में लिखा कि इस प्रतिबंध में पहले के आदेशों की तरह कमियां हैं. इसमें यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि छह देशों के 15 करोड़ से ज्यादा नागरिकों का प्रवेश अमेरिका के हितों के लिए कैसे हानिकारक होगा.

डोनाल्ड ट्रंप डोनाल्ड ट्रंप
परमीता शर्मा/BHASHA
  • हवाई,
  • 18 अक्टूबर 2017,
  • अपडेटेड 6:08 PM IST

अमेरिका के एक जज ने व्हाइट हाउस को आव्रजन (इमिग्रेशन) पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के शासकीय आदेश को लागू करने से रोक दिया है. इसके लागू होने से कुछ घंटे पहले ही यह फैसला आया है. हवाई में अमेरिकी डिस्ट्रिक्ट जज डेरिक वॉटसन का यह फैसला अमेरिका में कुछ देशों के लोगों की एंट्री पर रोक लगाने के ट्रंप की कोशिशों के लिए झटका है. व्हाइट हाउस ने ऐसा संकेत दिया है कि वह इस फैसले के खिलाफ अपील करेगा.

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वॉटसन ने कहा कि यात्रा बैन का तीसरा चरण कानून के तहत उचित नहीं है. इस प्रतिबंध से उत्तर कोरिया और वेनेजुएला के कुछ अधिकारियों के साथ-साथ मुख्यत: छह मुस्लिम देशों के लोग प्रभावित हैं. वॉटसन ने अपने फैसले में लिखा कि इस प्रतिबंध में पहले के आदेशों की तरह कमियां हैं. इसमें यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि छह देशों के 15 करोड़ से ज्यादा नागरिकों का प्रवेश अमेरिका के हितों के लिए कैसे हानिकारक होगा.

बता दें कि मुस्लिम देशों ईरान, लीबिया, सोमालिया, सूडान, सीरिया और यमन के नागरिकों पर 90 दिन के अस्थायी प्रतिबंध की अवधि समाप्त होने पर उसकी जगह बीते महीने नए आदेश की घोषणा की गई थी. जिसमें ट्रंप प्रशासन ने ट्रैवल बैन के तहत अमेरिका में इन 7 देशों के नागरिकों पर प्रतिबंध लगाने की बात कही थी. इसके बाद कई संगठनों और लोगों ने इस फैसला का विरोध करते हुए इसे मुस्लिम विरोध बताया था क्योंकि इन देशों में मुस्लिमों की संख्या ज्यादा है.

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