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पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में ईशनिंदा के आरोप में हिंदू व्यक्ति गिरफ्तार

अकबर राम के खिलाफ ईशनिंदा कानून (पाकिस्तान दंड संहिता की धारा 295-ए) और पंजाब लोक व्यवस्था रखरखाव अध्यादेश के तहत मामला दर्ज किया गया है. अधिकारियों ने कहा कि पुलिस ने समय पर पहुंचकर अकबर राम की जान बचा ली.

सांकेतिक तस्वीर सांकेतिक तस्वीर
aajtak.in
  • नई दिल्ली,
  • 14 अगस्त 2023,
  • अपडेटेड 11:00 PM IST

पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में मुसलमानों के पवित्र स्थलों के बारे में अपमानजनक टिप्पणियां करके ईशनिंदा करने के आरोप में एक हिंदू व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है. इस खबर के सामने आने के बाद भीड़ नाराज हो गई फिर उसे भीड़ से बचाकर जेल भेज दिया गया.

पुलिस ने प्रांत की राजधानी लाहौर से लगभग 400 किलोमीटर दूर पश्चिमी रहीम यार खान जिले के निवासी अकबर राम को हिरासत में लिया. उसे इलाके में रहने वाले फैसल मुनीर नामक व्यक्ति की शिकायत पर हिरासत में लिया गया, जिसने पुलिस के सामने दो गवाह पेश करके आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कराया है.

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रहीम यार खान के कोटसमाबा थाने के निरीक्षक सफदर हुसैन ने सोमवार को बताया कि पुलिस ने ईशनिंदा के आरोप में 11 अगस्त को संदिग्ध अकबर राम को गिरफ्तार किया और गांव में कानून-व्यवस्था खराब न हो, इसलिए उसे तत्काल न्यायिक हिरासत के तहत जेल भेज दिया गया.

हुसैन ने कहा कि अगर हम ईशनिंदा के संदिग्ध को थाने में रखते तो इलाके में कानून-व्यवस्था की समस्या पैदा हो सकती थी, क्योंकि वह मुसलमानों की धार्मिक भावनाओं को आहत करने का आरोपी है.

अकबर राम के खिलाफ ईशनिंदा कानून (पाकिस्तान दंड संहिता की धारा 295-ए) और पंजाब लोक व्यवस्था रखरखाव अध्यादेश के तहत मामला दर्ज किया गया है. अधिकारियों ने कहा कि पुलिस ने समय पर पहुंचकर अकबर राम की जान बचा ली.

 

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