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'Pakistan में पहली बार इद्दत पर सजा', इमरान बोले- मुझे और बुशरा को किया जा रहा बेइज्जत

पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और बुशरा बीबी की शादी को अदालत ने अवैध घोषित कर दिया है. अदियाला जेल में लगाई गई अदालत ने फैसला सुनाया. इस फैसले पर इमरान खान ने कहा कि ऐसा पहली है जब इद्दत को लेकर कोई केस चला है. उन्होंने आरोप लगाया की इस केस को उन्हें और उनकी पत्नी को अपमानित करने के लिए क्रिएट किया गया था.

इमरान खान, बुशरा बीबी इमरान खान, बुशरा बीबी
aajtak.in
  • नई दिल्ली,
  • 03 फरवरी 2024,
  • अपडेटेड 6:43 PM IST

पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को एक बार फिर जेल की सजा सुनाई गई है. इस बार सजा उन्हें अकेले नहीं मिली है बल्कि पत्नी बुशरा बीबी भी साथ हैं. दोनों पर "फर्जी शादी" करने का आरोप था. कथित रूप से बुशरा ने बिना इद्दत पूरी किए ही इमरान से शादी रचा ली थी. इसकी शिकायत उनके पूर्व पति ख्वार फरीद मेनका ने की थी. मामला लंबे समय से रावलपिंडी कोर्ट में लंबित था. अब कोर्ट के फैसले पर इमरान ने कहा, "इतिहास में ऐसा पहली बार है जब किसी पर इद्दत का केस चला है."

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इमरान खान को इसी हफ्ते साइफर और तोशाखाना केस में दस साल जेल की सजा सुनाई गई है. इमरान खान ने रावलपिंडी कोर्ट के फैसले पर कहा कि इस मामले को जानबूझकर उन्हें और उनकी पत्नी को अपमानित करने के लिए क्रिएट किया गया था. इतिहास में पहली बार होगा जब इद्दत को लेकर मामला चला है. उन्होंने कहा कि यह भी पहली बार ही है कि किसी को तोशाखाना केस में 14 साल की सजा हुई है.

ये भी पढ़ें: इमरान खान और बुशरा बीबी को 7-7 साल की सजा, कोर्ट ने दोनों की शादी को बताया अवैध

बुशरा के पति ने लगाया था "फर्जी शादी" का आरोप

रावलपिंडी कोर्ट ने शनिवार को पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी को सात साल की सजा सुनाई. सीनियर सिविल जज ने बुशरा के पूर्व पति फरीद मेनका की शिकायत पर अदियाला जेल में लगाए गए कोर्ट ने फैसला सुनाया. फरीद मेनका ने इस मामली की शिकायत नवंबर 2023 में की थी. हालांकि, अदालत में उन्होंने इससे पहले भी एक याचिका दायर की थी लेकिन बाद में अपनी याचिका वापस ले ली थी.

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क्या था बुशरा बीबी के पूर्व पति का आरोप?

बुशरा के पूर्व पति ने आरोप लगाया था कि इमरान को बुशरा की बहन के माध्यम से 2014 के "इस्लामाबाद धरने के दौरान" उनके परिवार से मिलवाया गया था. मेनका ने कहा था कि पीटीआई प्रमुख अक्सर "आध्यात्मिक उपचार की आड़ में" उनकी गैरमौजूदगी में घंटों उनके घर आते थे. उन्होंने आगे अपनी शिकायत में कहा था कि इमरान देर रात बुशरा को फोन करते थे, बुशरा को बातचीत के लिए अलग नंबर और मोबाइल फोन भी दिए गए थे.

ये भी पढ़ें: इमरान खान की तीसरी शादी गैर-इस्लामिक? याचिका पर हाईकोर्ट ने फैसला रखा सुरक्षित

फरीद मेनका का आरोप था कि उन्होंने 14 नवंबर 2017 को "आधे मन से" बुशरा को तलाक दे दिया था और फरवरी 2018 से पहले उनके मन में सुलह हो गई थी. हालांकि, बुशरा और इमरान के बीच "इद्दत के दौरान समय से पहले निकाह" ने "उनकी योजनाओं को विफल कर दिया" और उन्हें बुशरा से अलग होना पड़ा.

इमरान खान ने बुशरा बीबी से कब शादी की?

इमरान खान ने बुशरा बीबी से जुलाई 2018 के पाकिस्तान चुनाव से पहले 18 फरवरी 2018 को अपने घर पर निकाह किया था. बुशरा बीबी पर तांत्रिक होने के आरोप लगते रहे हैं जिन्होंने कथित रूप से इमरान से कहा था कि अगर वह उनसे शादी करते हैं तो वह पाकिस्तान के पीएम बन जाएंगे. हालांकि, उसी चुनाव में इमरान को बड़ी जीत मिली थी और पीएम बने थे. फिलहाल वह जेल में हैं और उनपर 100 से ज्यादा मामले चल रहे हैं.

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क्या होता है इद्दत?

इस्लाम में इद्दत वह अवधि है जो एक महिला को अपने पति की मृत्यु के बाद या तलाक के बाद मनानी होती है, जिसके दौरान वह किसी अन्य पुरुष से शादी नहीं कर सकती. इस दौरान महिलाएं किसी भी गैर मर्द को नहीं देख सकतीं और उनसे बातचीत नहीं कर सकतीं.

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