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'इमरान खान बिल्कुल ठीक लेकिन...', अटक जेल में शौहर से मिलीं बुशरा बीबी

इमरान खान को अटक जेल में रखा गया है. लेकिन वह चाहते हैं कि उन्हें अटक से रावलपिंडी की अदियाला जेल में शिफ्ट किया जाए. इमरान खान के वकीलों का कहना है कि 70 साल के उनके मुवक्किल अटक जेल में नहीं रहना चाहते क्योंकि यहां दिन के समय मक्खियों और और रात में कीट-पतंगों ने उनका जीना मुहाल कर रखा है. 

इमरान खान पत्नी बुशरा बीबी के साथ इमरान खान पत्नी बुशरा बीबी के साथ
aajtak.in
  • नई दिल्ली,
  • 11 अगस्त 2023,
  • अपडेटेड 6:21 AM IST

पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान (Imran Khan) तोशाखाना मामले में अटक जेल में बंद हैं. बीते शनिवार को हुई इमरान की गिरफ्तारी के बाद पहली बाद उनकी पत्नी बुशरा बीबी ने उनसे मुलाकात की. बुशरा गुरुवार को अटक जेल पहुंची थीं.

इमरान के वकील नईम हैदर ने वीडियो पोस्ट कर बताया कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के अध्यक्ष इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा के बीच अटक जेल में लगभग आधे घंटे तक बातचीत हुई.

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उन्होंने कहा कि बुशरा ने आधे घंटे तक इमरान से मुलाकात की. बुशरा बीबी ने बताया कि इमरान साहब पूरी तरह से ठीक हैं लेकिन उन्हें सी कैटेगरी की जेल में रखा गया है. हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद उन्हें उनकी लीगल टीम से मिलने नहीं दिया जा रहा. हम शुक्रवार को इस मामले को हाईकोर्ट में उठाएंगे. 

बता दें कि बुशरा (48) पर भी भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं. वह इमरान खान की तीसरी बीवी है. 

जेल में मक्खियों, कीटों से परेशान इमरान

इमरान खान को अटक जेल में रखा गया है. लेकिन वह चाहते हैं कि उन्हें अटक से रावलपिंडी की अदियाला जेल में शिफ्ट किया जाए. इमरान खान के वकीलों का कहना है कि 70 साल के उनके मुवक्किल अटक जेल में नहीं रहना चाहते क्योंकि यहां दिन के समय मक्खियों और और रात में कीट-पतंगों ने उनका जीना मुहाल कर रखा है. 

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इमरान की पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी ने सोमवार को इस्लामाबाद हाईकोर्ट का रुख कर उनके पार्टी प्रमुख को अटक से निकालकर रावलपिंडी की अदियाला जेल में शिफ्ट करने की गुहार लगाई थी. इस याचिका में यह भी आग्रह किया गया था कि इमरान को अटक की 'ए' श्रेणी की बैरक में रखा जाए. साथ ही उनके परिवार, वकीलों और डॉक्टर फैजल सुल्तान को उनसे मिलने की इजाजत दी जाए.

इमरान के 5 साल तक चुनाव लड़ने पर रोक

इमरान खान पर चुनाव आयोग ने पांच साल के लिए चुनाव लड़ने पर रोक लगा दी है. तोशाखाना मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद पाकिस्तान के चुनाव आयोग ने इमरान को पांच साल तक चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य ठहराया है. इमरान खान ने तोशाखाना मामले में दोषी ठहराए जाने के निचली अदालत के फैसले को कोर्ट में चुनौती दी है. उन्होंने कहा कि 'ट्रायल कोर्ट द्वारा भ्रष्टाचार के मामले में उन्हें सजा दिया जाना न्यायाधीश का पक्षपाती फैसला था. यह पूरी तरह निष्पक्ष सुनवाई के चेहरे पर तमाचा है. इसके साथ ही यह न्याय व उचित प्रक्रिया का मजाक उड़ाने जैसा है.

क्या है तोशाखाना मामला?  

- इमरान पर अपने कार्यकाल 2018 से 2022 के बीच पद का दुरपयोग करने का आरोप है. उन पर विदेश यात्राओं के दौरान मिले सरकारी उपहार को सस्ते दामों में खरीदने और भारी मुनाफे में बेचने का आरोप लगा था. इन उपहारों की कीमत 140 मिलियन रुपये (635,000 अमेरिकी डॉलर) से ज्यादा थी.

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- इमरान खान ने कहा था, एक देश के राष्ट्रपति ने मेरे घर पर एक गिफ्ट भिजवाया था, जो मैंने तोशाखाना में जमा करा दिया. मैंने ये गिफ्ट उनकी मूल लागत से 50 फीसदी की दर पर खरीदे हैं. इमरान खान को उनके साढ़े तीन साल के प्रधानमंत्री पद के कार्यकाल के दौरान दुनियाभर के कई नेताओं से 14 करोड़ रुपये से ज्यादा लागत के 58 गिफ्ट मिले थे. उन्होंने आयकर रिटर्न में इन गिफ्ट्स की बिक्री का ब्योरा पेश नहीं किया था.

- ट्रायल कोर्ट ने यह आरोप सही पाए और इमरान को दोषी ठहराया. उसके बाद शनिवार को सजा का ऐलान किया.

- पिछले साल पाकिस्तान चुनाव आयोग (ईसीपी) ने इसी मामले में इमरान को अयोग्य घोषित कर दिया था. ईसीपी ने 21 अक्टूबर 2022 को इमरान को तोशाखाना मामले में झूठे बयान और गलत घोषणा करने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया था.

- चुनाव आयोग ने इमरान पर पांच साल तक चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध भी लगा दिया था. हालांकि बाद में हाई कोर्ट ने आयोग के इस फैसले को पलट दिया था.

- हाई कोर्ट ने कहा था- इमरान खान चुनाव के लिए अयोग्य नहीं हैं. सभी के लिए एक मानक होना चाहिए. इस मामले में जल्दबाजी करने की कोई जरूरत नहीं है.

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- पाकिस्तान में तोशाखाना एक सरकारी विभाग है, जहां अन्य सरकारों के प्रमुखों, विदेशी हस्तियों द्वारा राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सांसदों, नौकरशाहों और अधिकारियों को दिए गए उपहारों को रखा जाता है. इन उपहारों को संग्रहित और लेखा-जोखा रहता है.

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