Advertisement

इमरान खान के खिलाफ फिर गैर-जमानती वारंट, 18 अप्रैल को पेश होने का आदेश, जानें पूरा मामला

यह मामला पिछले साल इमरान खान के उस भाषण पर आधारित है, जिसमें उन्होंने एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज जेबा चौधरी और इस्लामाबाद के पुलिस अधिकारियों को कथित तौर पर धमकाया था. खान पर विभिन्न शहरों में कई मामले दर्ज हैं. उनकी अभी तक किसी भी मामले में गिरफ्तारी नहीं हो सकी है.

इमरान खान इमरान खान
aajtak.in
  • नई दिल्ली,
  • 29 मार्च 2023,
  • अपडेटेड 8:22 PM IST

एक महिला जज को धमकाने के मामले में पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया गया है. इस मामले की सुनवाई कर रहे मजिस्ट्रेट मलिक अमान ने खान को निजी तौर पर पेशी से छूट दिए की याचिका खारिज कर दी.

जज ने इमरान खान के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी करते हुए उन्हें 18 अप्रैल को कोर्ट के समक्ष पेश होने का निर्देश दिया. 24 मार्च की आखिरी सुनवाई में कोर्ट ने खान के गैर जमानत वारंट को जमानती वारंट में तब्दील कर दिया था. उन्हें 29 मार्च को अदालत के समक्ष पेश होना था लेकिन वह कोर्ट के समक्ष पेश नहीं हो सके थे. 

Advertisement

इससे पहले वरिष्ठ सिविल जज राणा मुजाहिद रहीम ने 13 मार्च को उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया था. यह मामला पिछले साल इमरान खान के उस भाषण पर आधारित है, जिसमें उन्होंने एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज जेबा चौधरी और इस्लामाबाद के पुलिस अधिकारियों को कथित तौर पर धमकाया था.

खान के खिलाफ पाकिस्तान पेनल कोड (पीपीसी) और एंटी टेररिज्म एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया. इसके अलावा इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने उनके खिलाफ अवमानना की कार्यवाही शुरू की. लेकिन बाद में आतंकवाद की धाराएं हटा दी गईं.

क्या है इमरान खान पर आरोप?

पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने इस्लामाबाद में जिला अदालत की सेशन जज जेबा चौधरी को धमकी दी थी. इमरान खान ने महिला जज जेबा चौधरी को धमकी भरे लहजे में उन्हें देख लेने को कहा था.

Advertisement

दरअसल इमरान खान की पीटीआई पार्टी के नेता शाहबाज गिल को पिछले साल राजद्रोह के आरोप में गिरफ्तार किया गया था. बीते साल 17 अगस्त को पुलिस ने इनकी रिमांड बढ़ाने की मांग की थी, जिसे अदालत ने स्वीकार कर लिया था. शाहबाज गिल की रिमांड बढ़ाने का फैसला जेबा चौधरी ने ही सुनाया था, जिससे इमरान खान भड़क गए थे.

इमरान खान ने बाद में एक रैली में कहा था कि जज जेबा चौधरी जानती थीं कि उनकी पार्टी के नेता शाहबाज गिल को जेल में प्रताड़ित किया गया लेकिन उन्हें जमानत नहीं दी. इसके बाद इमरान ने जेबा चौधरी को देख लेने की धमकी दी. बाद में इमरान के इस बयान को धमकी भरा मानते हुए उनके ऊपर आतंकवाद की धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ था. इसी मामले में इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने इमरान को अवमानना का नोटिस भी जारी किया था.

पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान पर विभिन्न शहरों में कई मामले दर्ज हैं. उन्हें पिछले साल अप्रैल में सत्ता छोड़नी पड़ी थी. उनकी अभी तक किसी भी मामले में गिरफ्तारी नहीं हो सकी है.

Read more!
Advertisement

RECOMMENDED

Advertisement