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क्या है पाकिस्तान में लगने वाला luxury tax? जिसमें इमरान खान को मिला 14 लाख का नोटिस

पाकिस्तान की सरकार अब इमरान खान को चौतरफा घेरने की रणनीति पर काम कर रही है. अब उन्हें टैक्स विभाग ने 14 लाख पाकिस्तानी रुपए का नोटिस भेजा है. इमरान पर आरोप है कि उन्होंने अपना पुराना घर तोड़कर नया बना लिया है. इसलिए उन्हें लग्जरी टैक्स चुकाना होगा.

aajtak.in
  • नई दिल्ली,
  • 23 मई 2023,
  • अपडेटेड 12:48 PM IST

प्रधानमंत्री की कुर्सी छिनी. गिरफ्तार भी होना पड़ा. आर्मी एक्ट लगने तक की नौबत आ गई, लेकिन इसके बाद भी पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान की मुश्किलें दिन-ब-दिन बढ़ती जा रही हैं. पाकिस्तान की शहबाज शरीफ सरकार ने अब इमरान खान को 14 लाख पाकिस्तानी रुपए के लग्जरी टैक्स (luxury tax) का नोटिस भेज दिया है. यह नोटिस उन्हें लाहौर के जमान पार्क वाले घर के लिए भेजा गया है, जिसमें इमरान वर्तमान में रहते हैं.

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दरअसल, टैक्स कलेक्शन अथॉरिटी ने इमरान से उनके घर का रिकॉर्ड मांगा था. रिकॉर्ड्स के आधार पर ही उन्हें अब लग्जरी टैक्स का नोटिस भेजा गया है. हालांकि, जियो न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक इमरान अब तक हर साल अपना टैक्स समय से भरते आए हैं. लेकिन, अगर इस बार वह समय पर टैक्स नहीं भरते हैं तो उन्हें एक और नोटिस जारी किया जाएगा.

रिकॉर्ड्स के आधार पर बनी रिपोर्ट में कहा गया है कि इमरान ने अपने पुराने घर को तोड़कर उस जगह पर एक नया घर बनाया है. इस घर का मालिकाना हक इमरान के अलावा उनकी बहनों के पास भी है. इमरान से पहले पिछले महीने उनकी दिवंगत मां शौकत खानम को भी इस मामले में एक नोटिस जारी किया गया था. नोटिस में इमरान खान को बकाया टैक्स के रूप में 36 लाख रुपए का भुगतान करने के लिए कहा गया था. यह संपत्ति शौकत खानम के नाम पर थी, जिनका 1985 को निधन हो गया था.

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लग्जरी घरों पर ले रहे एक्शन

पाकिस्तान सरकार के इस फैसले को बदले की कार्रवाई की तरह देखा जा रहा है. हालांकि, टैक्स विभाग के अधिकारी अदील अमजीद ने सियासी हस्तक्षेप से इनकार करते हुए कहा है कि हमने टैक्स ना चुकाने वाले 1,012 वर्ग मीटर से ज्यादा क्षेत्र वाले सभी लग्जरी घरों के खिलाफ एक्शन लेने का फैसला किया है. बता दें कि अविश्वास प्रस्ताव हारने के बाद इमरान खान को पिछले साल अप्रैल में सत्ता से बेदखल होना पड़ा था.

क्या होता है लग्जरी टैक्स?

लग्जरी टैक्स का मतलब है ऐसी किसी भी वस्तु पर लगाया गया टैक्स, जो अतिआवश्यक नहीं है. उदाहरण के तौर पर पाकिस्तान में यह टैक्स महंगी और दूसरे देशों से मंगाई गई कारों, आलीशान घरों, जानवरों के इंपोर्टेड खाने, जूते, फर्नीचर, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट और झूमर पर लगाया जाता है. पहले पाकिस्तान में 17 फीसदी लग्जरी टैक्स लगाया जाता था, लेकिन कर्ज के लिए पाकिस्तान पर IMF की सख्ती के बाद इसे बढ़ाकर 25 प्रतिशत कर दिया गया.

किन चीजों पर लगता है?

कुत्ते और बिल्ली का खाना, किसी दूसरे देश में पूरी तरह से निर्मित गाड़ी, मनोरंजन या निजी इस्तेमाल के लिए डिजाइन किया गया जहाज या विमान, कलाई घड़ी, आभूषण, सेनेटरी और बाथरूम के सामान, घरेलू उपकरण, क्रॉकरी, सौंदर्य प्रसाधन, निजी हथियार और गोला बारूद, जूते, झूमर, हेडफोन और लाउडस्पीकर, दरवाजे और खिड़की के फ्रेम, यात्रा बैग और सूटकेस, कालीन, टिश्यू पेपर, फर्नीचर, शैंपू, लग्जरी गद्दे, स्लीपिंग बैग, हीटर, ब्लोअर, धूप का चश्मा, सिगरेट, शेविंग का सामान, लग्जरी लेदर परिधान, वाद्य यंत्र, सैलून आइटम जैसे हेयर ड्रायर, साज-सज्जा/अलंकार की वस्तुएं.

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क्या भारत में भी लगता है ये टैक्स?

भारत में लग्जरी टैक्स के नाम से अलग से कोई टैक्स नहीं लगाया जाता है. हमारे देश में ज्यादातरर चीजों पर गुड्स एंड सर्विस टैक्स (GST) लगाया जाता है. इसमें सबसे ऊपरी स्लैब 28% की है. अभी देश में छोटी कार, हाई-एंड मोटरसाइकिल, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स जैसे एसी और फ्रिज, बीएमडब्ल्यू, सिगरेट जैसी वस्तुओं पर 28 फीसदी टैक्स लगता है.

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