Advertisement

सिंगापुर: 14 महीनों की मारपीट के बाद ब्रेन इंजरी से मेड की मौत, भारतीय मूल की महिला 48 आरोपों में दोषी करार

सिंगापुर में भारतीय मूल की 64 साल की एक महिला को अपनी मेड से मारपीट करने का दोषी पाया गया है. महिला की प्रताड़ना से मेड की 26 जुलाई 2021 को मौत हो गई थी. मेड से लगातार मारपीट होती थी. उम्रदराज महिला की बेटी भी मेड से मारपीट करती थी. पिछले साल उसे भी दोषी ठहराते हुए 30 साल की सजा सुनाई गई थी.

सांकेतिक तस्वीर सांकेतिक तस्वीर
aajtak.in
  • नई दिल्ली,
  • 21 नवंबर 2022,
  • अपडेटेड 11:32 PM IST

सिंगापुर में भारतीय मूल की उम्रदराज महिला को अपनी बेटी की मेड के साथ मारपीट का दोषी पाया गया है. आरोप है कि 64 साल की महिला की प्रताड़ना से मेड की मौत हो गई. इस मामले में आरोपी महिला प्रेमा एस नारायणसामी को 48 आरोपों में दोषी ठहराया गया. हाउस मेड का नाम पियांग गेह डोन था, जो म्यांमार से थी. 

रिपोर्ट के मुताबक, सीसीटीवी फुटेज से पता चला कि भारतीय मूल की महिला ने 24 साल की मेड को इतना प्रताड़ित किया कि ब्रेन इंजरी से 26 जुलाई 2016 को उसकी मौत हो गई. इससे पहले लगातार 14 महीनों तक उससे मारपीट होती रही, जिससे उसके मस्तिष्क पर गंभीर चोट आई और उसकी मौत हो गई.

Advertisement

आरोपी महिला को जब यह पता चला कि उसकी बेटी मेड के साथ मारपीट करती है तो उसने भी मेड से मारपीट करनी शुरू कर दी. सीसीटीवी वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि प्रेमा लगातार मेड से मारपीट करती थी. वह उस पर पानी फेंकती, उस पर लात और घूंसे बरसाती, उसे थप्पड़ मारती, भूखा रखती और कई बार उसे गर्दन से पकड़कर मारपीट करती. मेड के बाल खींचकर उससे मारपीट की जाती. 

प्रेमा की बेटी को 30 साल की सजा

भारतीय मूल की आरोपी महिला प्रेमा की बेटी गायित्री मुरुगयन एक पुलिस अधिकारी की पत्नी है. गायित्री को 2021 में 30 साल की सजा सुनाई गई थी. गायित्री (41) को 28 आरोपों में दोषी ठहराया गया था. 

मेड का वजन 39 किलोग्राम से घटकर 24 रह गया था

Advertisement

बता दें कि मेड ने जब मई 2015 में इस परिवार के घर काम करना शुरू किया था तो उसका वजन 39 किलोग्राम था. लेकिन मौत के समय उसका वजन सिर्फ 24 किलोग्राम पाया गया. 

मामले में सजा सुनाते हुए हाईकोर्ट की जज सी की उन ने कहा कि यह मामला गैर इरादतन हत्या का सबसे खराब मामला है. पियांग मरने से पहले लंबे समय तक शारीरिक और मनोवैज्ञानिक प्रताड़ना से जूझती रही.

गायित्री के पूर्व पति केविन (43) को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया था. उन पर भी मेड के साथ मारपीट करने के कई आरोप लगे थे. मेड के साथ मारपीट और प्रताड़ना के हरेक मामले में प्रेमा को दो साल की सजा और लगभग 3,625 डॉलर तक का जुर्माना लगाया जा सकता है. 

Read more!
Advertisement

RECOMMENDED

Advertisement