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US: मारिजुआना रखने के लिए जेल में बंद सभी आरोपी होंगे रिहा, बाइडेन का बड़ा ऐलान

अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने मारिजुआना को लेकर बनी पॉलिसी में बदलाव का ऐलान किया. इसके तहत फेडरल कानून के तहत मारिजुआना रखने के आरोप में जेल में बंद आरोपियों को रिहा करने के आदेश दिए गए. बाइडेन ने कहा कि मारिजुआना का इस्तेमाल करने या रखने से कई जिंदगियां बर्बाद होती हैं.

अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन
aajtak.in
  • नई दिल्ली,
  • 07 अक्टूबर 2022,
  • अपडेटेड 8:20 AM IST

अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने मारिजुआना (Marijuana) को लेकर राष्ट्रव्यापी नीति में बदलाव का ऐलान किया. उन्होंने संघीय कानूनों के तहत मारिजुआना का इस्तेमाल करने या रखने के आरोप में जेल में बंद लोगों को रिहा करने का आदेश दिया है. बाइडेन ने कहा कि मैं संघीय कानून के तहत मारिजुआना रखने के सभी आरोपियों को माफी देने का ऐलान करता हूं. मैंने अटॉर्नी जनरल से आरोपियों की माफ के लिए सर्टिफिकेट जारी करने की प्रशासनिक प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश दिया है. 

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बाइडेन ने कहा कि देश में मारिजुआना का इस्तेमाल करने या रखने के आरोप में किसी को भी जेल में नहीं डालना चाहिए. ऐसा करने से कई जिंदगियां बर्बाद हो जाती हैं. साथ ही इस तरह के आपराधिक रिकॉर्ड होने से लोगों को नौकरी, घर या स्कूल, कॉलेजों में दाखिला मिलने में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है. 

बाइडेन ने कहा कि मारिजुआना को लेकर हमारी गलत अप्रोच से कई जिंदगियां खराब हुई हैं. अब समय आ गया है कि हमें इस गलती को सुधार लेना चाहिए. उन्होंने कहा कि श्वेत और अश्वेत सभी तरह के लोग मारिजुआना का इस्तेमाल करते हैं लेकिन श्वेतों की तुलना में अश्वेतों को ही मारिजुआना का इस्तेमाल करने या रखने के मामले में गिरफ्तार किया जाता है, उन पर मुकदमा चलाया जाता है या उन्हें दोषी ठहराया जाता है. 

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बाइडेन ने मारिजुआना पॉलिसी को लेकर तीन कदम उठाए

अमेरिका राष्ट्रपति ने कहा कि आज वह मारिजुआना का इस्तेमाल करने या रखने के आरोप को लेकर बनी नीति में बदलाव करते हुए तीन कदम उठाने जा रहे हैं. उन्होंने कहा कि सबसे पहले फेडरल कानून के तहत मारिजुआना रखने के सभी आरोपियों की सजा माफ की जाती है. 

बाइडेन का बयान

बाइडेन ने कहा कि इस मामले में मैंने अटॉर्नी जनरल को निर्देश दिए हैं कि जो योग्य हैं, उनकी सजा खत्म की जाए. इस फैसले से बड़ी तादाद में ऐसे लोगों को मदद मिलेगी, जो मारिजुआना रखने के आरोपों का परिणाम भुगत रहे हैं. 

इसके साथ ही देश के सभी राज्यों के गवर्नरों को भी सलाह दी कि किसी को मारिजुआना रखने या इसका इस्तेमाल करने के आरोप में जेल में नहीं डाला जाना चाहिए. बाइडेन ने इसके साथ ही हेल्थ एंड ह्यूमन सर्विसेज के सेक्रेटरी और अटॉर्नी जनरल से यह रिव्यू करने को कहा है कि आखिर किस तरह मारिजुआना को फेडरल कानून के तहत लाया गया.

बता दें कि मारिजुआना को फेडरल कानून के कंट्रोल्ड सब्सटेंस एक्ट के शेड्यूल 1 के तहत रखा गया है. हालांकि, बाइडेन ने यह स्पष्ट किया कि देश में अवैध तरीके से मारिजुआना खरीदने, बेचने पर बैन जारी रहना चाहिए. 

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