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कुलभूषण जाधव की सजा की समीक्षा के बिल को PAK संसदीय पैनल ने दी मंजूरी

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के निर्देशों का अनुपालन करते हुए कुलभूषण जाधव की मौत की सजा की समीक्षा के लिए पाकिस्तान सरकार के बिल को मंजूरी दे दी गई.

कुलभूषण जाधव (फाइल फोटो) कुलभूषण जाधव (फाइल फोटो)
aajtak.in
  • नई दिल्ली,
  • 22 अक्टूबर 2020,
  • अपडेटेड 3:21 PM IST
  • पाकिस्तान सरकार के बिल को मिली मंजूरी
  • पाकिस्तान के जेल में बंद हैं कुलभूषण जाधव

पाकिस्तान की जेल में बंद भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव के मामले राहत की खबर है. पाकिस्तान संसदीय पैनल ने जाधव की सजा की समीक्षा के लिए सरकार के बिल को मंजूरी दी. मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के निर्देशों का अनुपालन करते हुए कुलभूषण जाधव की मौत की सजा की समीक्षा के लिए सरकार के बिल को मंजूरी दे दी गई.

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इससे पहले कुलभूषण जाधव मामले में इस्लामाबाद हाई कोर्ट द्वारा तय किए गए बचाव पक्ष के वकील ने कोर्ट में पेश होने से मना कर दिया था. इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दो वरिष्ठ वकील- आबिद हसन मिंटो और मखदूम अली खान को बचाव पक्ष का वकील नियुक्त करने को कहा था. लेकिन दोनों वकीलों ने कुलभूषण जाधव का केस लड़ने से मना कर दिया.

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आबिद हसन मिंटो ने अपने बचाव में कहा है कि वो रिटायर हो चुके हैं और लंबे समय से प्रैक्टिस में नहीं हैं. वहीं मखदूम अली खान ने कुछ जरूरी काम का हवाला देते हुए केस से पीछा छुड़ा लिया है. जाहिर है भारत ने पाकिस्तान की जेल में बंद कुलभूषण जाधव के मामले में निष्पक्ष सुनवाई के लिए क्वींस काउंसल या बाहर के वकील की मांग की थी.

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पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता जाहिद हाफिज चौधरी ने कहा कि भारत लगातार बाहरी वकील की मांग कर रहा है. यह अवास्तविक है. उन्होंने कहा कि अंतरराष्ट्रीय चलन के मुताबिक हमारी अदालतों में उन वकीलों को ही पेश होने और पैरवी करने की अनुमति है, जिनके पास यहां प्रैक्टिस का लाइसेंस है.

 

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