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एक्स-गर्लफ्रेंड के प्राइवेट फोटो-वीडियो किए वायरल, मिली ये सजा

एक्स-गर्लफ्रेंड की प्राइवेट फोटोज और वीडियोज शेयर करने की वजह से एक शख्स पर भारी जुर्माना लगाया गया है. कोर्ट ने शख्स को 1 करोड़ 30 लाख रुपए हर्जाना भरने के आदेश दिए हैं. शख्स ने यह हरकत सिर्फ एक लड़की के साथ नहीं बल्कि 6 लड़कियों के साथ की थी.

6 महिलाओं के साथ अपराध में शामिल था हीडल (Credit- Social Media/GettyImages) 6 महिलाओं के साथ अपराध में शामिल था हीडल (Credit- Social Media/GettyImages)
aajtak.in
  • नई दिल्ली,
  • 29 नवंबर 2022,
  • अपडेटेड 4:57 PM IST

एक शख्स ने एक्स गर्लफ्रेंड के कई न्यूड फोटो और सेक्स वीडियो इंटरनेट पर अपलोड कर दिए. इसके बाद यह मामला कोर्ट तक जा पहुंचा. अब इस मामले में शख्स को करीब 1 करोड़ 30 लाख रुपए का हर्जाना भरने को कहा गया है.

मामला कनाडा का है. मुजरिम का नाम दयालन हीडल है. पोर्न के साथ हीडल ने एक्स-गर्लफेंड के नाम और पर्सनल डिटेल्स भी शेयर कर दिए थे. मामले पर सुनवाई कर रहे जज ने कहा- उसने उस लड़की से जुड़ा घटिया, अपमानजनक और भयावह कंटेंट लगातार शेयर किया.

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CBC की रिपोर्ट के मुताबिक, हीडल के शेयर किए गए एक वीडियो पर तो 15 लाख से ज्यादा व्यूज मिले. 1 करोड़ 30 लाख रुपए का ये हर्जाना, कनाडा में रिवेंज पोर्न केस में मिला, अब तक का सबसे बड़ा हर्जाना है.

कोर्ट ऑफ किंग्स के जस्टिस क्रिस्टा जेर्र ने कहा- हीडल की हरकत उग्र और निंदनीय है और वह महिला को नुकसान पहुंचाना चाहता था.

महिला ने कोर्ट को बताया कि एक्स-बॉयफ्रेंड की वजह से उन्हें काफी डर और एंग्जाइटी का सामना करना पड़ा. उन्होंने कहा- मैं सारी रात इंटरनेट पर अपनी तस्वीरें ढ़ूंढती रहती थी ताकि मैं उन्हें देखते ही रिपोर्ट कर सकूं और दूसरों के देखने से पहले ही उसे हटाया जा सके.

साल 2019 में ही हीडल ने बिना सहमति के 4 महिलाओं की प्राइवेट फोटोज शेयर करने के आरोप को स्वीकार कर लिया था. उन्हें तब इस मामले में दोषी ठहराते हुए कोर्ट ने 18 महीने की जेल की सजा सुनाई थी. लेकिन बाद में उन्होंने दो और महिलाओं के साथ जनवरी 2015 से जुलाई 2019 के बीच ऐसी ही हरकत करने के आरोप को कबूल कर लिया था.

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नए मामलों में उन्हें 9 और महीने की जेल की सजा हुई. कोर्ट में बताया गया है कि हीडल ने यह हरकत भारी शराब और एडिक्शन के बीच की थी. इधर हीडल के वकील रोन पीचे ने कोर्ट के फैसले के खिलाफ नोटिस ऑफ अपील फाइल कर दी है. पीचे ने कहा- कुछ जुर्माने तो बिना किसी पुख्ता सबूत के लगाए गए हैं.

पीच ने कहा कि अगर अपील फेल हो जाती है तो हीडल दिवालियापन का दावा कर सकते हैं क्योंकि आप एक पत्थर से खून तो नहीं निचोड़ सकते हैं.

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