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चौथी बार खारिज हुई नीरव मोदी की जमानत याचिका, जज बोले- सबूत नष्ट होने का खतरा

सुनवाई के दौरान जज की तरफ से नीरव मोदी के वकील को फटकार भी लगाई गई है. जज ने कहा है कि वह इस बात पर यकीन नहीं कर सकते कि बेल मिलने पर किसी सबूत को नष्ट नहीं किया जाएगा.

नीरव मोदी(फाइल फोटो) नीरव मोदी(फाइल फोटो)
मुनीष पांडे
  • नई दिल्ली,
  • 12 जून 2019,
  • अपडेटेड 3:15 PM IST

पंजाब नेशनल बैंक (PNB) घोटाले मामले में आरोपी और भगोड़े नीरव मोदी को लंदन की अदालत से झटका लगा है. अदालत ने नीरव को जमानत देने से इनकार कर दिया है. इसके अलावा जज ने नीरव को लेकर कड़ी टिप्पणी करते हुए ये शक जताया है कि अगर बेल मिली तो सबूतों से छेड़छाड़ हो सकती है.

सुनवाई के दौरान जज की तरफ से नीरव मोदी के वकील को फटकार भी लगाई गई है. जज ने कहा है कि वह इस बात पर यकीन नहीं कर सकते कि बेल मिलने पर किसी सबूत को नष्ट नहीं किया जाएगा. सुनवाई के दौरान जज ने कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि भविष्य में क्या होगा, कौन जानता है.

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जज ने कहा कि याचिकाकर्ता पर कई देशों में धोखाधड़ी के मामले दर्ज हैं, ऐसे में जमानत देना ठीक नहीं होगा. बता दें कि ये चौथी बार है जब नीरव मोदी की जमानत याचिका को खारिज कर दिया गया है.

इससे पहले लंदन की ही एक अदालत ने नीरव मोदी को 26 जून तक जेल (न्यायिक हिरासत) में रहने का फैसला सुनाया था. 48 साल का कारोबारी नीरव मोदी हिंदुस्तान में 13,000 करोड़ रुपए के पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) धोखाधड़ी मामले में वॉन्टेड है.

उसे 19 मार्च को होलबोर्न से गिरफ्तार किया गया था. उसके बाद से ही वह प्रत्यर्पण कार्यवाही के खिलाफ लड़ रहा है. नीरव मोदी और उसके मामा मेहुल चोकसी के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) और केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) 13,000 करोड़ रुपए की बैंक धोखाधड़ी मामले के संबंध में जांच कर रही हैं.

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