Advertisement

पाकिस्तान: इमरान खान को इस्लामाबाद हाईकोर्ट से राहत, अयोग्य घोषित होने के बाद भी लड़ सकेंगे चुनाव

पाकिस्तान के चुनाव आयोग ने पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की संसद सदस्यता रद्द कर दी थी. उन पर अगले पांच साल तक चुनाव लड़ने की रोक लगा दी गई थी. लेकिन इमरान को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिल गई है. अदालत ने चुनाव आयोग के इस फैसले को पलट दिया है. कोर्ट ने कहा कि इमरान को भविष्य में चुनाव लड़ने से नहीं रोका जा सकता है.

इमरान खान (File Photo) इमरान खान (File Photo)
aajtak.in
  • नई दिल्ली,
  • 25 अक्टूबर 2022,
  • अपडेटेड 3:17 PM IST

पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को पाकिस्तान की एक अदालत से बड़ी राहत मिली है. हाल ही में चुनाव आयोग ने तोशाखाना विवाद के बाद 5 साल तक इमरान के चुनाव लड़ने पर रोक लगा दी थी. अदालत ने चुनाव आयोग के इस फैसले को पलट दिया है. कोर्ट ने कहा कि इमरान को भविष्य में चुनाव लड़ने से नहीं रोका जा सकता है. 

Advertisement

हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश अतहर मिनाल्लाह ने कहा कि इमरान खान उस चुनाव के लिए अयोग्य नहीं हैं. सभी के लिए एक मानक होना चाहिए. इस मामले में जल्दबाजी करने की कोई जरूरत नहीं है. 

इमरान खान पर तोशाखाने के गिफ्ट बेचने के आरोप लगे थे, जिसके बाद पाकिस्तान के चुनाव आयोग (ECP) ने इमरान को अयोग्य घोषित कर दिया था. ECP के इस फैसले के बाद इमरान खान ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट का रुख किया था. 

क्या है तोशाखाना मामला?

तोशाखाना कैबिनेट का एक विभाग है, जहां अन्य देशों की सरकारों, राष्ट्रप्रमुखों और विदेशी मेहमानों द्वारा दिए गए बेशकीमती उपहारों को रखा जाता है. नियमों के तहत किसी दूसरे देशों के प्रमुखों या गणमान्य लोगों से मिले उपहारों को तोशाखाना में रखा जाना जरूरी है. 

मुनाफे में बेच दिए गिफ्ट

Advertisement

इमरान खान 2018 में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बने थे. उन्हें अरब देशों की यात्राओं के दौरान वहां के शासकों से महंगे गिफ्ट मिले थे. उन्हें कई यूरोपीय देशों के राष्ट्रप्रमुखों से भी बेशकीमती गिफ्ट मिले थे, जिन्हें इमरान ने तोशाखाना में जमा करा दिया था. लेकिन इमरान खान ने बाद में तोशाखाना से इन्हें सस्ते दामों पर खरीदा और बड़े मुनाफे में बेच दिया. इस पूरी प्रक्रिया को उनकी सरकार ने बकायदा कानूनी अनुमति दी थी.

2.15 करोड़ में खरीदे तोहफे

पूर्व प्रधानमंत्री ने सुनवाई के दौरान चुनाव आयोग को बताया था कि राज्य के खजाने से इन गिफ्ट्स को 2.15 करोड़ रुपए में खरीदा गया था और इन्हें बेचकर उन्हें करीब 5.8 करोड़ रुपये का मुनाफा हुआ था. इन गिफ्ट्स में एक Graff घड़ी, कफलिंक का एक जोड़ा, एक महंगा पेन, एक अंगूठी और चार रोलेक्स घड़ियां सहित कई अन्य उपहार भी थे.

मेरा तोहफा, मेरी मर्जी'

जियो न्यूज की एक रिपोर्ट की मुताबिक, इमरान खान ने एक बार कहा था कि ये उनके गिफ्ट है, जो उन्हें निजी तौर पर दिए गए हैं, इसलिए इन पर उनका अधिकार है. खान ने कहा था कि यह उनकी मर्जी है कि वह इन गिफ्ट को अपने पास रखे या नहीं. हालांकि, तोशाखाना विवाद पर इमरान का कहना है कि तोशाखाना से गिफ्ट बेचने के विपक्षी दलों के आरोप आधारहीन है क्योंकि उन्होंने तोशाखाना से जो कुछ भी खरीदा है, वह रिकॉर्ड में है.

Read more!
Advertisement

RECOMMENDED

Advertisement