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ICJ में पाकिस्तान भेजेगी अपना अटॉर्नी जनरल, कार्यवाहक जज की कर सकता है मांग

कुलभूषण जाधव मामले पर अब पाकिस्तान सरकार अपने अटॉर्नी जनरल के साथ अंतराष्ट्रीय कोर्ट में उतरेगी. पाकिस्तान के अटॉर्नी जनरल अश्तर औसाफ अली कोर्ट में वकीलों के डेलीगेशन को लीड करेंगे.

कुलभूषण जाधव कुलभूषण जाधव
जावेद अख़्तर
  • इस्लामाबाद,
  • 31 मई 2017,
  • अपडेटेड 4:22 PM IST

कुलभूषण जाधव मामले पर अब पाकिस्तान सरकार अपने अटॉर्नी जनरल के साथ अंतराष्ट्रीय कोर्ट में उतरेगी. पाकिस्तान के अटॉर्नी जनरल अश्तर औसाफ अली कोर्ट में वकीलों के डेलीगेशन को लीड करेंगे. अटॉर्नी जनरल आगे की कार्यवाहियों पर चर्चा के लिए आईसीजे के प्रमुख से मुलाकात करेंगे.

8 जून को करेंगे मुलाकात
पाकिस्तान के अटॉर्नी जनरल आठ जून को हेग स्थित अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में टीम का नेतृत्व करेंगे. इस दौरान वो भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव के मामले में अंतरराष्ट्रीय कोर्ट के प्रमुख से मिलेंगे.

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पाकिस्तान के अखबार डॉन के अनुसार राष्ट्रीय सुरक्षा मामले की संसदीय समिति की मंगलवार को बैठक हुई. इस बैठक में जाधव मामले पर पाकिस्तान की रणनीति की चर्चा के लिए अटॉर्नी जनरल को हेग भेजने का फैसला लिया गया.

कार्यवाहक जज की कर सकता है मांग
पाकिस्तान अंतरराष्ट्रीय कोर्ट से कार्यवाहक जज की मांग कर सकता है. दरअसल, आईसीजे में प्रावधान है कि अगर किसी मामले की सुनवाई करने वाली पीठ में अपने देश की नागरिकता वाला जज शामिल न हो, तो कोर्ट किसी व्यक्ति को कार्यवाहक जज के रूप में बैठने के लिए चुन सकता है.

ये है मामला
पाकिस्तान ने 46 वर्षीय पूर्व नौसेना अधिकारी कुलभूषण जाधव को मार्च, 2016 में गिरफ्तार किया था. जिसके बाद पाकिस्तान की एक सैन्य अदालत ने जाधव को जासूसी और विध्वंसक गतिविधियों के आरोपों में मौत की सजा सुनाई थी. भारत की अपील पर अंतरराष्ट्रीय अदालत ने फांसी की सजा पर रोक लगा दी थी. पाकिस्तान ने आईसीजे में कहा कि वियना समझौते में कंसुलर संपर्क से जुड़े प्रावधान आतंकी गतिविधियों में शामिल किसी जासूस के लिए नहीं है.

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