
पाकिस्तान के चुनाव आयोग (ईसीपी) ने शुक्रवार को प्रधानमंत्री इमरान खान द्वारा आचार संहिता के कथित उल्लंघन के मामले में नोटिस जारी कर दिया. आयोग ने उनसे दस दिन में जवाब मांगा है. इस मामले में जैसे ही ईसीपी बेंच ने सुनवाई शुरू की उन्हें बताया गया कि पीएम इमरान के वकील व्यस्त हैं, नोटिस का जवाब देने के लिए उन्हें समय दिया जाए. पीठ ने इसके अलावा योजना एवं विकास मंत्री असद उमर को अभी आचार संहिता के उल्लंघन पर नोटिस जारी कर दस दिन जवाब दाखिल करने को कहा है.
हाईकोर्ट के नोटिस पर पेश हुए अटॉर्नी जनरल
28 मार्च को इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने प्रधानमंत्री इमरान खान के खिलाफ चुनाव आयोग के नोटिस पर एक निरोधक आदेश जारी किया था. इस मामले में अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद खान सुनवाई के लिए न्यायमूर्ति आमिर फारूक की अध्यक्षता वाली खंडपीठ के समाने पेश हुए.
अध्यादेश रद्द नहीं कर सकता आयोग
पीठ ने उनसे पूछा, "क्या पाकिस्तान का चुनाव आयोग (ईसीपी) नए संशोधित चुनाव अध्यादेश को निरस्त कर सकता है." इस पर उन्होंने जवाब दिया, "ईसीपी को अध्यादेश रद्द करने का अधिकार नहीं था." पीठ ने फिर पूछा, "चुनाव आयोग ने 218 (3) के तहत चुनाव आचार संहिता बनाई है, क्या कोई अध्यादेश आचार संहिता को निरस्त कर सकता है."
इमरान को मिल गई 3 अप्रैल तक मोहलत
प्रधानमंत्री इमरान खान इस समय अपनी सरकार बचाने को लेकर परेशान हैं. विपक्ष उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ला चुका है. गुरुवार को पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा होनी थी, लेकिन एन वक्त पर सदन की कार्रवाई को 3 अप्रैल तक स्थगित कर दिया गया. इस घटना के बाद इमरान को अब 3 दिन का वक्त और मिल गया है.